गांजा मामले में आरोपी को हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत, अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय ने की पैरवी
अनूपपुर
अनूपपुर कोतवाली पुलिस के द्वारा 28 जून 2023 को शाम 5:30 बजे सूचना मिलने पर ग्राम पंचायत मौहरी निवासी वाल्मीकि पेट्रोल पंप जैतहरी रोड के पास आरोपी बिहारी लाल गुप्ता के निर्माणाधीन घर पर छापा मार कार्यवाही करते हुए लगभग 50 किलोग्राम जिसकी कीमत 503650 गांजा को जप्त करते हुए मामले में बिहारी लाल गुप्ता को आरोपी बनाया गया। कार्यवाही के दौरान बिहारी लाल गुप्ता फरार होना बताया गया था इस पूरे मामले की कार्यवाही को अंजाम देने में अनूपपुर कोतवाली के उप निरीक्षक त्रिलोक सिंह की अहम भूमिका रही। फरार आरोपी बिहारी लाल गुप्ता के द्वारा अपनी दलीलों के लिए मुख्य विद्वान अधिवक्ता अभिषेक पांडे पिता मिथिलेश पांडे निवासी जमुना कॉलरी के माध्यम से हाई कोर्ट जबलपुर में अग्रिम जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था अधिवक्ता अभिषेक पांडे द्वारा अपनी दलीलों से शासकीय अधिवक्ता के सवालों को धराशाही करते हुए पुलिस के द्वारा की गई कार्यवाही को दूषित सिद्ध किया। जिससे न्यायालय के द्वारा अधिवक्ता की दलीलों को सही पाया और आरोपी बिहारी लाल गुप्ता की अग्रिम जमीन जमानत को स्वीकार किया। उच्च न्यायालय जबलपुर के न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की बेंच पर मामले को रखते हुए युवा अधिवक्ता अभिषेक पांडे ने जबरदस्त तरीके से दलील प्रस्तुत करते हुए कोतवाली पुलिस के करतूतो को उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समक्ष रखा और बताया कि किस तरह से पुलिस के द्वारा आरोपी के अधूरे निर्माणधीन मकान से गांजा बरामद किया गया और पुलिस के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में आरोपी को पुलिस ने भागते हुए देखा था लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं की थी इसलिए यह साबित नहीं होता है की भागता हुआ व्यक्ति बिहारी लाल गुप्ता ही था ।इस आधार पर पुलिस की कार्यवाही को गलत ठहराते हुए गांजा के आरोपी बिहारी लाल गुप्ता को अग्रिम जमानत उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के द्वारा प्रदान की गई। एनडीपीएस एक्ट जैसे संगीन अपराध में आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं मिलती है लेकिन पुलिस की लापरवाही और हाई कोर्ट जबलपुर के युवा विद्वान अधिवक्ता अभिषेक पांडे द्वारा शानदार तरीके से प्रस्तुत की गई दलील का परिणाम रहा कि आरोपी को अग्रिम जमानत मिली।