रुपया दुगना करने का झांसा देकर 4.70 लाख की धोखाधड़ी, आरोपी को 3 वर्ष की सजा
*न्यायालय ने 50 हजार का लगाया जुर्माना*
अनूपपुर
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर की न्यायालय ने थाना रामनगर के अपराध की धारा 420, 467, 468, 471 भादवि धारा 6 (1) म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 एवं धारा 3(2) (व्ही) एससी एसटी एक्ट (धोखाधडी) के आरोपी 36 वर्षीय अनुज सिंह निवासी ग्राम रजहारा कोठी. जिला पलामू (झारखण्ड) हाल निवासी राम मंदिर के पास रामनगर अनूपपुर को दोषी पाते हुए 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं पचास हजार रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। एक अन्य आरोपित के विरूद्ध विवेचना जारी हैं। पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने की। संतोष कोल पुत्र विशाले कोल निवासी न्यू डोला थाना रामनगर ने थाना रामनगर में लिखित सूचना दी कि वर्ष 2010 में राम जनकी मंदिर रामनगर के पास रहने वाला अनुज सिंह अपने एक साथी राकेश कोठिया के साथ उसे घर आया और बोला कि उनकी कंपनी 06 वर्ष में उस पैसे को डबल करके देती है। फरियादी एवं अन्य लोगों को आशा एवं विश्वास में लेकर फरियादी संतोष कोल से एक लाख रूपये, उसकी मां बुटईया कोल से एक लाख बीस हजार रूपये, सुभगिया कोल से एक लाख सत्तर हजार रूपये, अनुज सिंह एवं राकेश कोठिया ने लिये, किन्तु अभी तक न उनका मूलधन दिये और न ही डबल करके दिये, मांगने पर बाद में देने के लिये बोलते हैं, किंतु अब बोलते हैं कि क्या प्रमाण है कि वह उन लोगों से पैसा लिया है, वह उन लोगों से पैसा नहीं लिया है और न ही पैसा देगे। दोनों मिलकर बेईमानी से कपटपूर्वक कूटरचना कर धोखाधड़ी करके से चार लाख, सत्तर हजार रूपये हड़प लिये लिखित सूचना के आधार पर थाना रामनगर में अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया।