नोटिस का जबाब न देने पर हाई कोर्ट ने नगरपालिका सीएमओ 20 हजार का जमानती वारेंट किया जारी

नोटिस का जबाब न देने पर हाई कोर्ट ने नगरपालिका सीएमओ 20 हजार का जमानती वारेंट किया जारी


अनूपपुर

अनूपपुर जिले के नगरपालिका पालिका परिषद पसान के सीएमओ के विरुद्ध हाई कोर्ट जबलपुर ने 20 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। और 05 सितंबर 2023 को हाई कोर्ट जबलपुर में उपस्थित होने का आदेश दिया है। आ आ आ  अनूपपुर वार्ड़ नम्बर 09बिहारी कॉलोनी के निवासी धर्मेंद्र चौबे संविदाकार ने वर्ष 2010 से 2012 तक नगर पालिका परिषद पसान में विभिन्न निर्माण कार्य किये थे जिनका भुगतान टैक्स काट कर कर दिया गया था किंतु टीडीएस राशि जो की लगभग बारह लाख रुपये होती है नगर पालिका परिषद् द्वारा जमा नही किया गया था, इसके लिए धर्मेंद्र चौबे द्वारा कई बार लिखित आवेदन दिया गया परंतु नगर पालिका ने कोई ध्यान नही दिया जिससे संविदाकार परेशांन होकर धर्मेंद्र चौबे ने जबलपुर उच्च न्यायालय की शरण ली। अधिवक्ता दीपक पांडेय उच्च न्यायालय जबलपुर को अपना केस दिया, जिसके बाद अधिवक्ता ने सीएमओ को लीगल नोटिस भेजकर टीडीएस सर्टिफिकेट या उक्त राशि के भुगतान करने बावत रजिस्ट्रड पत्र भेजा था, जिसका नगर पालिका परिषद द्वारा कोई जवाब नही दिया गया। अधिवक्ता दीपक पांडेय द्वारा हाई कोर्ट जबलपुर में याचिका प्रस्तुत की गयी। मार्च 2023 में हाई कोर्ट ने नगर पालिका पसान और आयकर विभाग शहडोल को नोटिस जारी किया था, लगभग पांच महीने बाद फिर से केस लगा था, नगर पालिका सीएमओ द्वारा हाई कोर्ट के नोटिस के बावजूद जवाब नही दिये जाने और उदासीन रवैया व लापरवाही के कारण 01 सितंबर 2023 को न्यायालय ने रिस्पॉण्डेंट नम्बर दो को बीस हजार रुपये का जमानति वारंट जारी करते हुए 05 सितंबर 2023 को उपस्थित होने के निर्देश दिये हैं।

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