गौवंश को घर में बांधकर रखे नही तो गौशाला में किया जाएगा बंद, होगी अर्थदण्ड की वसूली
अनूपपुर
वर्षा ऋतु मे खरीफ की फसलों की बोनी पूर्ण हो चुकी है । प्रायः यह देखने मे आ रहा है कि राजमार्गों एवं नगर पालिका क्षेत्रों मे विचरण करने वाले आवारा (निराश्रित) गौवंशजों द्वारा फसलों को नुकसान पहुचाया जा रहा है। जिले मे यदा कदा गौवंशों मे त्वचा रोग के प्रकोप देखने मे मिल रहे हैं अतः पशुपालकों से अपील की गई है कि अपने गौवंशजों को घर मे बांध कर रखें जिससे पशुओं को त्वचा रोग के संक्रमण एवं फसलों को नष्ट होने से बचाया जा सके। तत्संबंध में कलेक्टर अनूपपुर द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को नगरीय क्षेत्रों से एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारियों जनपद पंचायत को पंचायत से गुजरने वाले राजमार्गों से आवारा (निराश्रित) गौवंशजों को नजदीकी गौशालाओं मे प्रतिस्थापित (भेजे जाने) के निर्देश जारी किये गये हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उप संचालक डॉ. ए.पी. पटेल ने बताया है कि गौशालाओं में प्रतिस्थापित पशु 12 अंक के इनाफ टैग लगाकर पंजीकृत कर लिए जायेंगे। पशुपालक द्वारा पशु वापस मांगे जाने पर कलेक्टर द्वारा निर्धारित अर्थदंड (शुल्क) की वसूली किये जाने पर पशुपालक को पशु वापस किये जा सकेंगे।