महिला ने महिला की हत्या कर शव छिपाने पर न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

 महिला ने महिला की हत्या कर शव छिपाने पर न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा


अनूपपुर

अनूपपुर जिले के अपर सत्र न्यायालय राजेन्द्रग्राम ने थाना करनपठार के अपराध की धारा 302, 307, 201, 324 भादवि की आरोपित 24 वर्षीय गनपतिया बाई पति विजय निवासी ग्राम कोहका को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 307 भादवि में आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये एवं धारा 201 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड का आदेश दिया हैं। अपर लोक अभियोजक ने मंगलवार को बताया कि 19 फरवरी 2018 को थाना करनपठार में दूरभाष से ग्राम कोहका में मर्ग संबंधी सूचना प्राप्त हुई, जिसकी तस्दीक हेतु पुलिस घटना स्थल गनपतिया के घर में इन्द्रवती ने इस आशय की सूचना दी कि उसका लड़का लामू 16 फरवरी 2018 को राजेन्द्रग्राम बैंक पैसा निकलवाने गया था, जो वापस नहीं आया, तब वह 18 फरवरी 2018 को जटंगा टोला गुनिया के पास पता लगवाने गई थी वापस लौटते समय गांव के पास कमलेशवती भागते हुये मिली, उसके चेहरे में बहुत चोट थी और चिल्ला रही थी कि गनपतिया उसे मार डालेगी। उसी समय गनपतिया, कमलेशवती को पीछे से मारने की लिये दौड़ी और बोल रही थी, जैसे उसकी सास को मारा डाला है, वैसे उसे भी मार डालेगी,  पुलिस ने सनियाबाई, मुकेश, अज्जू व गांव के अन्य लोग गनपतिया बाई के घर में जाकर देखा तो घर के आंगन में घसीटने व खून के निशान मिले और उक्त निशान के पीछे गये तो बाये तरफ खेत में रखा पैरा को हटाकर देखा तो भूरीबाई की शव खून से लथपथ पड़ा था। गनपतिया बाई ने भूरीबाई को जान से मार डाला तथा कमलेशवती को जान से मारने की नीयत से उस पर वार किया था। 

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