शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष की सजा

शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष की सजा


अनूपपुर

विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 अनूपपुर, आर. पी. सेवेतिया की न्यायालय ने थाना चचाई के अपराध की धारा 363, 366, 376 ( 2 ) एन, 506 भादवि 3/4 पॉक्सो एक्ट के आरोपी 27 वर्षीय बेसाहू उर्फ बिसाहू लाल कोतल पुत्र सेतू कोल निवासी ग्राम अमिलिहा को दोषी पाते हुए बीस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे ने पैरवी ने की। सहायक जिला अभियोजन ने कि पीडिता 10 सितंबर 2019 को अपने गांव के रास्ते से जा रही थी तभी बेसाहू कोल मिला और शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ जबरदस्ती अमलाई स्टेशन से जम्मू ले गया और वहां पर किराये के कमरे 4 दिनों तक शारीरिक संबंध बनाया इसके बाद वहां से सीधे अपने बहन के घर ग्राम सकरा लाया जहां से उसे लेकर थाना चचाई पहुंचा, जिसके बाद पीडिता ने अपने माता-पिता परिजन से मिल घटना की जानकारी देते हुए थाने में घटना की लिखित शिकायत की। पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करते हुए पीड़िता के साथ हुई घटना के संबंध में उसके परिजनों तथा अन्य साक्षियों के कथन के बाद धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत पीड़िता के कथन लिया। जिसके आधार पर आरोपित को अभिरक्षा में लेकर अनुसंधान समाप्ति पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

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