02 सीएमओ व 01 उपयंत्री बर्खास्त, 02 पर दीर्घ शक्ति का निर्णय, 3 करोड़ 20 लाख की होगी वसूली

02 सीएमओ व 01 उपयंत्री बर्खास्त, 02 पर दीर्घ शक्ति का निर्णय, 3 करोड़ 20 लाख की होगी वसूली


अनूपपुर/शहड़ोल

अनूपपुर जिले की नवगठित परिषद डोला, डूमरकछार, बनगवां और शहडोल जिले की नगर परिषद बकहो में नियम विरूद्ध कर्मचारियों के संविलियन करने की विभागीय जांच के आदेश दिए थे। जांच के बाद इस मामले में दोषी तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी विकास चंद्र मिश्रा, तत्कालीन उपयंत्री संदीप सिंह उरेती और अजीत राव को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही उनसे आर्थिक क्षति की राशि वसूली के भी निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि किसी भी स्तर पर अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने बताया कि तत्कालीन मुख्य पालिका अधिकारी जयदीप दीपांकर, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री राकेश तिवारी के विरुद्ध भी विभागीय जांच के बाद दीर्घ शास्ति का निर्णय लिया गया है। इनका प्रकरण परामर्श के लिये मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा रहा है। तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी विकास चंद्र मिश्रा और तत्कालीन उप यंत्री संदीप उरैती के कार्यों से निकार्यों को हुई आर्थिक क्षति की कुल राशि 2 करोड़ 55 लाख में से अनुपातिक राशि की वसूली की जायेगी। साथ ही उप यंत्री रावत से भी आर्थिक क्षति की कुल राशि 65 लाख में से अनुपातिक राशि की वसूली की जाएगी।

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