चोरी हुए समर्सिबल पंप जप्त, चारो आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

चोरी हुए समर्सिबल पंप जप्त, चारो आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार



अनूपपुर/रामनगर

रामनगर में दिनांक 05.06.2023 को फरियादी सूर्य प्रसाद दुबे पिता स्व० लक्ष्मी प्रसाद दुबे उम्र 64 वर्ष निवासी बकुलमुनि आश्रम गुल्लूटोला के आश्रम में लगा टुल्लू पम्प व पाईप कीमती करीबन 2800 रूपये की चोरी होने पर अपराध क्रमांक 176/23 धारा 379 ता. हि. इसी प्रकार दिनांक 08.06.2023 को फरियादी उमेश कुमार केवट पिता स्व० अमर साय केवट उम्र 41 वर्ष निवासी आमाडाडं के पम्प हाऊस का ताला तोडकर सबमर्सिबल पम्प कीमती 12,000 रूपये की चोरी होने पर अपराध क्र० 178 / 23 धारा 457, 380 ता. हि. इसी प्रकार दिनांक 08.06.2023 को फरियादी बेसाहू लाल चौधरी पिता टिगला चौधरी उम्र 40 वर्ष निवासी मलगा पतेराटोला के घर के सामने लगा सबमर्सिबल पम्प कीमती 15,000/ रूपये की चोरी होने पर अपराध क्र० 179/23 धारा 379 ता. हि. व दिनांक 20.06.2023 को फरियादी अनुराग प्रजापति पिता श्याम लाल प्रजापति उम्र 31 वर्ष निवासी मलगा के घर के पीछे बाडी में लगे सबमर्सिबल पम्प कीमती 10500/ रूपये का चोरी होने पर अपराध क्र० 196 / 23 धारा 379 ता.हि. का कायम किया गया था।

*अपराध कायम कर शुरू की गई विवेचना अपराधी हुए गिरफ्तार*

रामनगर पुलिस द्वारा उक्त चोरी के इस प्रकरणो में वरिष्ध अधिकारियो के मार्ग दर्शन में कार्यवाही करते हुये अज्ञात आरोपी की पता तलाश लगातार की जा रही थी जो दिनांक 20.06.2023 को अपराध क्र० 176/23 धारा 379 ता. हि. के आरोपी रंजीत बंसल पिता धर्म लाल बंसल उम्र 24 वर्ष निवासी गुल्लूटोला एवं विधि विवादित बालक को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया जो जुर्म करना स्वीकार किये जिनके कब्जे से एक पुराना इस्तेमाली लूबी कम्पनी का टुल्लू पम्प तथा प्लास्टिक का पाईप कुल कीमती 2800 रूपये का जप्त किया गया, इसी प्रकार अपराध क्र० 178/23 धारा 457,380 ता.हि. व अपराध क्र० 179/23 धारा 379 ता. हि. तथा अपराध क्र० 196/23 धारा 379 ता. हि. में में आरोपीगण 01- रंजीत बंसल पिता धर्मलाल बंसल उम्र 24 वर्ष निवासी गुल्लूटोला, 02- राहुल बंसल पिता शुभहक लाल बंसल उम्र 26 वर्ष निवासी मोहाडा दफाई बिजुरी, 03- रोहित बंसल पिता राय सिंह बंसल उम्र 18 वर्ष निवासी आमाडाडं को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया जो जुर्म करना स्वीकार किया तथा चोरी गया 03 नग सबमर्सिबल पम्प को कोतमा के शेख सिकन्दर पिता मोहम्मद इस्माईल उम्र 29 वर्ष निवासी वार्ड क्र० 01 फिल्टर टोला कोतमा को बेच देना बताये जो चोरी गया 03 नग सबमर्सिबल पम्प कीमती करीबन 37500 रूपये को शेख सिकन्दर से जप्त किया गया व आरोपी शेख सिकन्दर को अपराध धारा 411 ता.हि. का आरोपी बनाया गया एवं अपराध क्र० 178/23 धारा 457,380,411 ता. हि. में आरोपीगण राहुल बंसल, रंजीत बंसल, रोहित बंसल को जेआर पर न्यायालय में पेश किया गया।

*4 प्रकरण में चार आरोपी गिरफ्तार*

इस प्रकार रामनगर पुलिस द्वारा चोरी के 04 प्रकरणो में 04 आरोपियो व विधि विवादित वालक के कब्जे से चोरी गया सामान टुल्लू पम्प, पाईप एवं 03 नग सबमर्सिवल पम्प कुल कीमती 40300 वरामद किया गया व 03 आरोपियो को न्यायालय में पेश किया गया। उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह पवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन के कुशल मार्गदर्शन एवं एसडीओपी कोतमा सुश्री कीर्ति बघेल के निर्देशन में थाना प्रभारी रामनगर निरी0 आर0के0 बैस के नेतृत्व में सउनि० विनोद नाहर, प्रआर0संजीव त्रिपाठी, प्रआर0 अमर सिहं, आर०विनोद मरावी, आर0 अंशू कुमार, आर0 राहुल प्रजापति के द्वारा कार्यवाही की गई।

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