लापरवाह सहायक आयुक्त को नियम विरुद्ध स्वीकृत करने पर कमिश्नर ने किया निलंबित
अनूपपुर
अपने अधिकारों का हनन करते हुये 08 तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के भविष्य निधि अग्रिम एवं आंशिक विकर्षण नियम विरुद्ध स्वीकृत करने साथ ही कम्प्यूटर कार्य में दक्षता अनिवार्य अर्हतायें न होने के पश्चात एवं कुशल श्रमिक की अनिवार्य योग्यतायें अर्जित न होने के बाद भी कुशल श्रमिक की दर से नियम विरुद्ध मजदूरी का भुगतान एवं उच्च न्यायालय एवं विभागीय मंत्री के आदेशों की अवहेलना कर प्रकरण लंबित रखने पर सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, अनूपपुर, पी. एन. चतुर्वेदी को 5 जून को शहडोल संभागायुक्ता राजीव शर्मा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मुख्यालय संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, संभाग शहडोल नियत किया है। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा प्रमोद कुमार शुक्ला एवं अन्य निवासी राजेन्द्रग्राम द्वारा सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, अनूपपुर पी. एन. चतुर्वेदी, के विरुद्ध पृथक पृथक शिकायत की जांच कलेक्टर, अनूपपुर के माध्याम से अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में दो सदस्यीय जांच दल गठित कर करा पृथक-पृथक जांच प्रतिवेदन में पी. एन. चतुर्वेदी द्वारा म.प्र. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र 19 दिसंबर 2022, म. प्र. सामान्य भविष्य निधि के नियम 16 ए के उपनियम (1) (क) में प्रदत्त कार्यालय प्रमुख के अधिकारों का हनन करते हुये 08 तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के भविष्य निधि अग्रिम एवं आंशिक विकर्षण नियम विरुद्ध स्वीकृत • किया गया था। साथ ही गुरूदयाल विश्वकर्मा को कम्प्यूटर कार्य में दक्षता अनिवार्य अर्हतायें न होने के पश्चात एवं कुशल श्रमिक की अनिवार्य योग्यतायें न होने के बाद कुशल श्रमिक की दर से मजदूरी का भुगतान नियम विरुद्ध किया गया तथा वीरेन्द्र प्रताप राठौर, सहायक वर्ग-03, शा. उत्कृष्ट- जैतहरी का शा.उ.मा.वि. अमरकंटक में किया गया स्थानांतरण उच्च न्यायालय एवं विभागीय मंत्री के आदेशों को लंबित रखने की अवहेलना की हैं जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-03 के विपरीत एवं दण्डनीय है। जिस पर कलेक्टर के प्रस्ताव के पर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 (1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये शहडोल संभागायुक्त राजीव शर्मा ने सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, अनूपपुर पी. एन. चतुर्वेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मुख्यालय संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, शहडोल कर दिया। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा।