खाद्य मंत्री के लेटर पैड में फर्जी हस्ताक्षर कर लाखो का फर्जीवाड़ा पर मामला दर्ज
अनूपपुर
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह के लेटर हेड का कूटरचित फर्जी हस्ताक्षर कर लाखो रुपए के गबन के मामले में नेक मोहम्मद
के खिलाफ थाना भालूमाड़ा में 420, 467, 468, 471 की धारा में तहत मामला दर्ज किया गया है। महेश प्रसाद साहू पिता उम्र 45 वर्ष निज सचिव बिसाहू लाल सिंह खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का निज सचिव निवासी ग्राम छिल्पा थाना भालूमाडा जिला अनूपपुर थाना भालूमाड़ा में उपस्थित होकर लिखित आवेदन आरोपी नेक मोहम्मद निवासी पचबुरा के बिरुद्ध कूटरचना करने की एफ आई आर दर्ज कराने लिखित आवेदन दिया था। आवेदन पत्र के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अपराध होना पाए जाने पर विभिन्न धाराओ के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया हैं।
दिनांक 25 जून 2023 को खाद्य मंत्री के द्वारा अपने एक लेटर हेड क्र. 421/मंत्री/खा. ना. आ.उ.सं./2022 भोपाल दिनांक 25/05/23 को संज्ञान लेते हुये बताया कि उक्त लेटर हेड मेरे द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया है। तथा कलेक्ट्रेट के बाबू पवन पटेल द्वारा मेरे दूसरे आपरेटर सूरज को बताया कि मंत्री के हस्ताक्षर फर्जी प्रतीत हो रहे हैं और इसी लैटर के आधार पर नेक मोहम्मद बार बार फोन करके स्वेच्छानुदान की राशि अपने में डलवाने के लिये कह रहा है। यह बात आपरेटर सूरज खाद्य मंत्री को बताया था। उक्त दस्तावेज को कलेक्टर जिला अनूपपुर के लिये मंत्री पद के स्वेच्छानुदान से वित्तीय वर्ष 2023-24 मे से तीन नाम क्रमशः (1) श्री नेक मोहम्मद (2) श्रीमती सोगरा (3) श्री सुशांत कुमार सेन के खातो में 40-40 हजार रूपये उपचार हेतु लेख कर हस्ताक्षर की कूट रचना नेक मोहम्मद के द्वारा की गई है। नेक मोहम्मद खाद्य मंत्री का शोसल मीडिया एवं अन्य कम्प्यूटर सम्बधी कार्य करता था जो मंत्री के निवास ग्राम परासी के कार्यालय में भी आना जाना था। आरोपी नेक मोहम्मद के द्वारा माननीय मंत्री जी के लेटर हेड का उपयोग कूटरचना कर मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में उपयोग कर स्वेच्छानुदान राशि हडपने के लिये कलेक्टर अनूपपुर को पत्र भेजा था