नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व 7 हजार जुर्माना

नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व 7 हजार जुर्माना


अनूपपुर

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर आरपी सेवेतिया की न्यायालय ने थाना जैतहरी के अपराध की धारा 363, 366ए, 376 (2) (N), 376(3), 506 पॉक्सो अधिनियम एवं एससी एसटी एक्ट के आरोपी 25 वर्षीय विद्यमान सिंह उर्फ राज पुत्र कोमल सिंह डोंगरे, निवासी ग्राम करूआताल थाना सिंहपुर, जिला शहडोल को दोषी पाते हुए आरोपी को अधिकतम आजीवन कारावास एवं 7000 रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। वहीं न्यायालय ने पीडिता को चार लाख रूपये प्रतिकर दिये जाने का भी आदेश दिया हैं।

01 मार्च 2020 को आरोपित विदमान सिंह ने पीड़िता को फोन से रेल्वे स्टेशन बुलाकर उसके साथ शादी करने की बात कहते हुए जंगल में ले जाकर दो दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म करते कर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता जिसकी जानकारी अपने परिजन को दे थाने में रिपोर्ट लिखाई, जिस पर पुलिस ने प्रथम सूचना प्रतिवदेन लेखबद्ध हुए पीडिता एवं परिजनों तथा अन्य साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर पीड़िता के कथन अंकित कराये।

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