लापरवाही पर सचिव निलंबित, दूसरे सचिव पर 20 लाख के गबन पर मामला दर्ज
अनूपपुर
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं को समय-सीमा के अन्दर निराकरण न करने एवं अपने पदीय दायित्व के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के ग्राम पंचायत पटना के सचिव आधार सिंह को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभय सिंह ओहरिया द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 भाग 2 नियम 4 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में सचिव आधार सिंह का मुख्यालय जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ नियत किया गया है। इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा। ग्राम पंचायत पटना के ग्राम रोजगार सहायक को अपने कार्य के साथ-साथ सचिवीय अधिकार अग्रिम आदेश तक अस्थायी रूप से सौंपा गया है।
*सचिव पर मामला दर्ज*
अनूपपुर जनपद जैतहरी अंतर्गत ग्राम पंचायत वेंकटनगर में वर्ष 2019 में सरपंच तथा सचिव द्वारा कराये गये विकास कार्यो की जांच के दौरान 20 लाख 67 हजार 200 रूपये की राशि का अवैधानिक रूप से भुगतान कर राशि गबन किये जाने के मामले में तत्कालीन सचिव वेंकटनगर एवं वर्तमान सचिव कदमसरा सुंदर सिंह राठौर के खिलाफ के खिलाफ जैतहरी थाना में धारा 420, 409 के तहत मामला दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया है। न्यायालय अपर कलेक्टर (विकास) मुख्य कार्यपालन जिला पंचायत अभय सिंह ओहरिया ने जनपद जैतहरी सीईओ को जनपद पंचायत जैतहरी अंतर्गत ग्राम पंचायत बैंककटनगर के पूर्व सरपंचच दादूराम पनिका, तत्कालीन सचिव सुंदर सिंह राठौर, उपसरपंच वेद प्रकाश पांडेय द्वारा कराये गये कार्य के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच हेतु समिति गठित की थी। जिसमें मांगलिक भवन निर्माण कार्य में पंचपरमेश्वर एवं मनरेगा के अभिशरण से क्रमशः राशि 6 लाख तथा 4 लाख कुल 10 लाख स्वीकृत के विरूद्ध ग्राम पंचायत द्वारा पंच परमेश्वर योजना से राशि 6 लाख के विरूद्ध 9 लाख 45 हजार 175 रूपये का भुगतान किया गया। जबकि मूल्यांकन राशि 5 लाख 53 हजार एमबी में अंकित है जहां सरपंच व सचिव से 3 लाख 92 हजार 175 रूपये की राशि वसूली योग्य पाया गया। इसी प्रकार 3-4 वर्षों में कराये गये निर्माण कार्यों की जांच के दौरान 20 लाख 67 हजार 200 रूपये की राशि का आहरण कर दुरूपयोग किया जाना जांच के दौरान प्रमाणित पाया गया।