कूटरचना व फर्जी नाम से वेण्डर तैयार कर शासकीय राशि का मानदेय आहरण, 04 को 10 वर्ष की सजा
अनूपपुर
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर की न्यायालय ने थाना जैतहरी के अपराध की धारा 409, 34 भादवि के आरोपी राजेन्द्र कुमार चौधरी पिता गोरखनाथ चौधरी, संतोष पाठक पिता स्व. आजाद प्रसाद पाठक, ज्ञानेन्द्रष कुमार दुबे पिता चिरोजी प्रसाद दुबे सभी निवासी वेंकटनगर एव वेदप्रकाश गुप्ता पिता बलराम गुप्ता निवासी ग्राम सिंघौरा को दोषी पाते हुए आरोपियों को 10-10 वर्ष कठोर कारावास एवं 80 हजार रुपये जुर्माना से की सजा सुनाई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेन्द्र कुमार चौधरी, ज्ञानेन्द्र कुमार दुबे, संतोष पाठक एवं वेदप्रकाश पाठक कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास अनूपपुर एवं शासकीय उच्च तर माध्यमिक विद्यालय कन्या पोड़ी जिला अनूपपुर में लोक सेवक के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए आपराधिक षडयंत्र कर बेईमानीपूर्वक फर्जी नाम से वेण्डर तैयार कर अध्यापक संवर्ग के मानदेय के देयकों में कूटरचना कर अपने बैंक खातों में शासकीय राशि जमा करके अवैध आहरण कर उपयोग किया। जिस पर शासकीय कन्या उच्चततर माध्यमिक विद्यालय-पोडी के प्राचार्य द्वारा थाना जैतहरी में आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट की गई थी।