पत्नी की हत्या करने वाले पति को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
अनूपपुर/राजेन्द्रग्राम
अनूपपुर अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र ग्राम की न्यायालय ने थाना करनपठार के अपराध की धारा 302, 201 भादवि के आरोपी 60 वर्षीय जगत पुत्र झलरिहा बैगा निवासी ग्राम घोघरी थाना करनपठार को अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास एवं 3000 रूपये के अर्थदण्डं के दण्ड की सजा सुनाई हैं। 12 जुलाई 2019 को रात्रि को वीर सिंह ने थाना करनपठार में इस आशय की सूचना लेख कराया कि घर में अपने मवेशियों को बांध रहा था। शाम को रिश्ते का मामा जियालाल बैगा ने बताया कि उसका फुआ खत्म हो गई हैं चलकर देख लो, तब अपनी पत्नी सोहागवती, मॉ तिजियाबाई के साथ बाजारटोला घोघरी में जगत बैगा के घर जाकर देखा तो फुआ लमियाबाई घर के अंदर मृत अवस्था में जमीन पर पड़ी हुई थी, थाना करनपठार में धारा 174 के अंतर्गत मर्ग दर्ज करते हुए संदेही जगत बैगा से पूछताछ कर बयान लिया गया जिसमें बताया कि लमियाबाई के गले में रस्सी फंसाकर उसे जमीन पर गिराकर उसके बायें कनपटी में पैर रखकर रस्सी खींचकर हत्या किया और रस्सी व लाठी को घर के कमरे के कोने में छिपाकर रखा है। जिस पर अपराध की धारा 302, 201 मामला दर्ज किया गया। समस्त विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।