पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार कर की हत्या, न्यायालय ने पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
अनूपपुर
जिला एवं सत्र न्यायालय के अनूपपुर द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने थाना जैतहरी की धारा 302 भादवि के आरोपी 35 वर्षीय छोटेलाल बैगा पुत्र समयलाल बैगा निवासी लखनपुर अनूपपुर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 5 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। लखनपुर निवासी बहोरी लाल की छोटी पुत्री दुवसिया बाई (मृतिका) का पति/ आरोपित से विवाद होने के कारण दुवसिया बाई पिता/बहोरीलाल के घर आयी गई। 29 जनवरी 2020 को आरोपित उसे लेने के लिए आया था, किन्तु दुदसिया बाई ने जाने से मना कर दी 31 जनवारी 2020 को जब दुवसिया बाई खाना बना रही थी उसी समय आरोपित आया और उसके साथ विवाद करते हुए अपने हाथ में रखी कुल्हाडी से प्रहार कर दुवसिया बाई के गर्दन में पीछे तथा हाथ पैर में चोट आई, आरोपित मौके से कुल्हाड़ी फेंक भाग गया। जबकि आरोपित की पत्नी मृत हो चुकी थी जिसके पश्चात बहोरीलाल ने थाने में घटना की मौखिक शिकायत दर्ज कराई। जैतहरी पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम करा विवेचना में लेते हुए मौका निरिक्षण कर साक्षियों के कथन लेखबद्ध करते हुए सबूत जप्त कर आरोपित को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।