पाक्सो एक्ट नाबालिग से छेड-छाड़ अलग-अलग प्रकरणों में दो आरोपीयों को कारावास
अनूपपुर
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर की न्यायालय ने थाना चचाई में दर्ज अपराध की धारा 354, 354 (क), 323, 394, 506 पॉक्सो अधिनियम के आरोपी 24 वर्षीय महेन्द्र प्रसाद रौतेल पुत्र देवलाल रौतेल, निवासी ग्राम ग्राम भमहा को दोषी पाते हुए आरोपी को अधिकतम 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 4500 रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। इसी न्यायालय के एक अन्य फैसले में थाना राजेन्द्रग्राम में दर्ज अपराध की धारा 458,324, 341, 354, 506 पॉक्सो एक्ट की धारा एससी एसटी एक्टर के आरोपी 26 वर्षीय मुरली यादव पुत्र कन्हैया यादव, निवासी ग्राम धरमदास को दोषी पाते हुए अधिकतम 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। 18 नवंबर 2019 को आरोपित ने पीड़िता को बुरी नियत से पकड़ते हुए पीड़िता से मिलने को बोलते हुए उसका मोबाइल छुड़ाते हुए जान से मारने की धमकी दी, जिसके संबंध में पीड़िता ने थाने में शिकायत की जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया जहा न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। अन्य प्रकरण में थाना राजेन्द्रग्राम 30 मार्च 2019 को पीड़िता रोज की तरह पढ़ाई कर रही थी, उसी समय आरोपित दरवाजा खुलवाकर अन्दर आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर छेडछाड करने लगा, पीडिता के चिल्लाने पर गांव के दो लोग आये तब आरोपित ने जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गया, पीड़िता ने थाने में शिकायत की मामला दर्ज हुआ जहां न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।