घर मे घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा, 12 हजार का जुर्माना
अनूपपुर/राजेन्द्रग्राम
अनूपपुर अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम पवन शंखवार की न्यायालय ने थाना राजेन्द्रग्राम के अपराध की धारा 457, 376, 376-सी भादवि एवं 3/4 पॉक्सों एक्ट के आरोपी 28 वर्षीय बालकृष्ण ऊर्फ कृष्ण पुत्र बलराम सिंह गोंड वर्ष निवासी ग्राम कोहका को अलग-अलग धाराओं में 10 वर्ष की सश्रम कारावास एवं सजा 12000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। 25 जनवरी 2019 को पीडिता की मां व पिता शाम को ग्राम खेतगांव चले गए थे। घर में पीडिता तथा उसकी छोटी बहन थी रात में खाना पीना खाकर सो गई तथा उसकी छोटी बहन बगल वाले कमरे में सोई थी। रात्रि करीब 11 बजे घर के पीछे के दरवाजे को धक्का मारकर खोलते हुए आरोपित बालकृष्णा गोड कमरे के अंदर घुस आया और पीडिता का मुंह दबाकर जबरदस्ती उसके साथ गलत काम किया. 26 जनवारी 2019 को पीडिता माता-पिता एवं बहन के साथ थाना राजेन्द्रग्राम में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई। पीडिता की रिपोर्ट के आधार पर आरोपित के विरूद् धारा 457, 376, 376-सी भादवि एवं 3/4 पॉक्सों एक्ट का अपराध दर्ज किया गया।