नाबालिग किशोरी के साथ 06 माह तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा
अनूपपुर
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर की न्यायालय ने थाना जैतहरी के अपराध की धारा 363, 366, 376 (2) (N) भादवि 3/4, 15L,6 पॉक्सो अधिनियम के आरोपी 24 वर्षीय अनिल उर्फ गोविंद कुमार केवट पुत्र राजकुमार केवट, निवासी ग्राम धनगवां को दोषी पाते हुए अधिकतम 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। वहीं न्यायालय ने पीडिता को चार लाख रूपये प्रतिकर दिये जाने का आदेश दिया है। 02 फरवरी 2019 को रात में नाबालिग पीड़िता के घर से बिना बताये चले जाने पर उसके परिजन द्वारा गुमशुदगी की शिकायत की गई, जिस पर पुलिस द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन करते हुए मामले को विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान पीड़िता को 26 अगस्त 2019 को बरामद कर पीडिता ने बताया कि आरोपित अनिल उर्फ गोविंद केवट घर से भगा गया था लगभग 06 माह तक अपने साथ रखा तथा संबंध बनाने से 05 माह का गर्भ हैं। पीड़िता व पिता की सहमति प्राप्त कर चिकित्सीय परीक्षण करा अनुसंधान में लेकर कर अनुसंधान समाप्ति पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहा न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।