दुष्कर्म के 03 आरापियों 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 11 हजार का जुर्माना

दुष्कर्म के 03 आरापियों 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 11 हजार का जुर्माना


अनूपपुर

अनूपपुर प्रधान सत्र न्यायाधीश एस. एस. परमार अनूपपुर की न्यायालय ने थाना जैतहरी की धारा 366, 342, 376 (2) आरोपितो 34 वर्षीय मनोज राठोर पुत्र सीताराम राठौर निवासी ग्राम बंजारी टोला जैतहरी 33 वर्षीय राजू राठौर पुत्र नेमसाह राठौर निवासी ग्राम रामपुर डोगरी टोला, थाना अमलाई जिला शहडोल, वर्तमान पता ग्राम जैतहरी आई. टी. आई. के पास एवं 44 वर्षीय कृष्णा उर्फ कृष्ण कुमार राठौर पुत्र स्वामीदीन निवासी ग्राम सिवनी थाना जैतहरी को 20-20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 11 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। 26 मई 2019 की देर रात में पीडिता लघुशंका करने बाहर निकली उसी समय मनोज एवं राजू राठौर ने उसे जबरजस्ती उठाकर अपनी दो पहिया वाहन में बैठाकर अपने मामा कृष्णा राठौर के घर ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। दूसरे दिन मनोज राठौर ने उसके साथ उसकी मर्जी व सहमति के बिना शरीरिक संबंध बनाते हुए दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता को मनोज व राजू ने तालाब के पास छोड़कर उसे जान से मारने की धमकी देकर चले गए, उसी उसका भाई व परिजन उसे ढूंढ़ते हुए वहाँ पहुंचे और पीडिता को घर लेकर आये जहां पीडिता ने परिजनों को घटना की जानकारी देते हुए थाने में आकर शिकायत दर्ज की। थाना जैतहरी में अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

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