जघन्य एवं सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड के आरोपी को दोहरा आजीवन कारावास की सजा
अनूपपुर
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा स्वयं प्रकाश दुबे की न्यायालय ने थाना भालूमाडा के जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध की धारा 302 भादवि व 25/27 आयुध अधिनियम के प्रकरण में आरोपी निर्मल झा को भादवि की धारा 302 में दोहरे आजीवन कारावास एवं 5000रू अर्थदण्ड और 25/27 आयुध अधिनियम में 07 वर्ष का कारावास एवं 5000 रू का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। प्रकरण भालूमाडा थाना क्षेत्र में संजय जायसवाल द्वारा थाना भालूमाड़ा पुलिस को सूचना दी की 05 अगस्त 18 की सुबह काम पर गया था ड्यूटी से करीब शाम 05:15 बजे जमुना आया तो देखा की निर्मल झा के घर के पास लोगो की भीड़ लगी थी, पूछने पर पता चला की उसके घर में चार फायर गोली चलने की आवाज आई तो वह झांककर देखा तो निर्मल के घर के दरवाजे के पास पट हालत मृतकों के शव पड़े देखा तब डायल 100 नंबर पर फोन लगाकर बताया। इसके बाद मोहल्ले पड़ोसियो के साथ आकर देखा तो दरवाजे के पास खून था और बगल में मृतक अर्चना झा तथा अंदर के कमरे में मधु देवी का शव पड़ा था। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस आशय की रिपोर्ट थाना भालूमाड़ा में किया था। समचना पर मौके पर थाना प्रभारी निरीक्षक द्वारा मर्ग जॉच उपरांत अपराध की धारा 302 भा0दं0सं0 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर विवेचना के दौरान गवाहों के कथन लिए गए आरोपी के मेमोरंडम से घटना में प्रयुक्तद आयुध व जिंदा कारतूस जप्तर की गई, जिसकी जॉच आर्मोरर व बैलेस्टिक विशेषज्ञ से कराई गई। पोस्टमार्टम के दौरान चिकित्सकों ने मृतिका के शव से कारतूस बरामद किया था, जो जॉच में कारतूस आरोपित से जप्त पिस्टल से चलना प्रमाणित हुआ।