नाबालिक से बलात्कार के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

नाबालिक से बलात्कार के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा


अनूपपुर

द्वितीय सत्र न्यायाधीश अनूपपुर आर.पी.सेवेतिया की न्यायालय ने थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध की धारा 363, 376(3) भादवि एवं धारा 3,4 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)(5), 3(1)(डब्ल्यू)(II) एससी एसटी एक्ट के आरोपी 30 वर्षीय नवीन उर्फ गोलू ठाकुर पुत्र राजकुमार ठाकुर निवासी ग्राम बरबसपुर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 5 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। 10 मार्च 2020 की शाम के 16 वर्षीय पीडिता अपने घर की छत थी तभी आरोपी गोलू ठाकुर आया और पीडिता से माचिस मांगा, पीडिता नीचे आकर माचिस नहीं है बोलकर वापस जाने लगी तभी आरोपी फरियादिया को जबरदस्तीे पकड़कर उसके घर के पास सूने मकान में ले गया तथा पीडिता के साथ गलत काम (बलात्कार) किया, जिसके संबंध में पीडिता ने घर आकर अपने परिजन को जानकारी दी। जिसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लेते हुए आरोपित द्वारा पीड़िता के साथ अपराध करना पाए जाने पर आरोपित को गिरफ्तार किया था।

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