महिला से छेड-छाड व परिजनों से मारपीट के मामले में 4 आरोपियों को मिली सजा

महिला से छेड-छाड व परिजनों से मारपीट के मामले में 4 आरोपियों को मिली सजा


अनूपपुर

प्रथम श्रेणी न्यायालय अनूपपुर रामअवतार पटेल की न्यायालय ने थाना जैतहरी के अपराध की धारा 354, 294, 323, 506 भाग-2 भादवि के आरोपियों 54 वर्षीय बहादुर भैना पुत्र कतकू, 28 वर्षीय भगवानदीन पुत्र बहादुर भैना, 45 वर्षीय बृजकुमारी पति बहादुर सिंह एवं 26 वर्षीय पुरूषोत्तम पुत्र बहादुर सिंह सभी निवासी ग्राम पपरौडी को दोषी पाते हुए आरोपी बहादुर भैना को 01 वर्ष का सश्रम कारावास तथा शेष आरोपियों को एक-एक माह का सश्रम कारावास व 1800 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। 01 जुलाई 2016 की देर रात पीडिता खाना खाकर घर के बाहर सामने पानी फेंकने गयी थी, तभी आरोपित बहादुर भैना आया और बुरी नियत से पीडिता का हाथ पकडकर बोला चलो घर, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तब हल्ला गुहार करने पर पीडिता के परिजन आये और बोले कि क्यों पकडे हो, उसी समय भगवानदीन, सोनू भैना एवं बृजकुमारी पीडिता को मां-बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे और डण्डों से मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने लगे। पीडिता की रिपोर्ट पर पुलिस थाना जैतहरी में अपराध दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान आरोपितों के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपितों को गिरफ्तार कर अन्वेगषण उपरान्तच आरोपितों के विरूद्ध अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जहां न्यायालय ने आरोपितों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

Labels:

Post a Comment

MKRdezign

,

संपर्क फ़ॉर्म

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget