घर घुसकर महिला को डायन बोलकर हत्या करने वाले आरोपियों को कारावास

घर घुसकर महिला को डायन बोलकर हत्या करने वाले आरोपियों को कारावास


अनूपपुर/पुष्पराजगढ़

अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र ग्राम अविनाश शर्मा की न्यायालय ने थाना करनपठार के अपराध की धारा 302, 452, 323, 147, 149 भादवि के 4 आरोपियों में 26 वर्षीय महत्तम सिंह गोंड पुत्र स्वा. रामसिंह मरावी, 46 वर्षीय हिंरदिया बाई पति स्व . रामसिंह गोंड, 24 वर्षीय विजय सिंह पुत्र भुवनेश्वर सिंह गोंड एवं 46 वर्षीय भुवनेश्वर सिंह पुत्र मसनू सिंह गोंड सभी निवासी ग्राम बीजापुरी स्कू्लटोला को दोषी पाते हुए सभी को अपराध धारा 452 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये जुर्माना, धारा 323 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 300 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 304 भाग-01 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।  05 जून 2019 को थाना करपठार के ग्राम बीजापुरी न0-1 लड़ाई-झगड़ा होने की सूचना प्राप्त हुई, सूचना पर पुलिस ने सूचनाकर्ता होबलाल से इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लेख कराया कि उसकी पत्नी हरियारोबाई अपने घर में थी और उसके छोटे भाई रामसिंह के घर चौथ बरात आयी थी, इसलिये वह रामसिंह के बारात के स्वागत के लिये अपने घर से पानी लेकर निकल रहा था, उसी समय रामसिंह को अचानक चक्कर आ गया और गिर गया व उसकी वहीं पर मृत्यु हो गयी, तब महत्तम सिंह, भुनेश्वर सिंह, विजय सिंह, हिरंदियाबाई एवं अन्य लोगों ने एक जुट होकर उसकी पत्नी हरियारोबाई को डायन कहते हुये घर में घुस आये और उसकी पत्नी के साथ मारपीट करने लगे और उसकी पत्नी के बाल पकड़कर अपने घर ले गये। बीच बचाव करने पर महत्तम सिंह डण्डा से मारने लगा, तब वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद आकर देखा तो उसकी पत्नी हरियारोबाई की मृत्यु हो चुकी थी। मृतिका के पति की शिकायत पर थाना करनपठार में मामला दर्ज कर समस्त विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायायल ने अपराध प्रमाणित पाये जाने पर सजा सुनाई।

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