43 लाख के गवन पर आरोपी को आजीवन कारावास, 6 आरोपियों को 10 वर्ष की सजा

43 लाख के गवन पर आरोपी को आजीवन कारावास, 6 आरोपियों को 10 वर्ष की सजा


अनूपपुर

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर पंकज जायसवाल की न्यायालय ने थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध की 43 लाख से अधिक की शासकीय राशि के गवन में धारा 420, 409, 467, 468, 471, 34 भादवि का मुख्य आरोपी कृतज्ञ गोयल को आजीवन कारावास एवं 6 आरोपियों सरिता सिंह, नीरज अग्रवाल,कुसुम सिंह, छोटेलाल जायसवाल, विनोद नामदेव एवं प्रीतेछ कछवाला को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं। पैरवी लोक अभियोजक दुर्गेन्द्र भदौरिया द्वारा ने की। लोक अभियोजक ने बुधवार को बताया कि आरोपित कृतज्ञ गोयल ने माह मई 2014 से जुलाई 2015 के मध्य सह 6 अभियुक्तों के साथ मिलकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-दमेहड़ी में सहायक ग्रेड-3 के पद पर लोक सेवक के रूप में पदस्थ रहते हुए अध्यापक संवर्ग के मानदेय की राशि का भुगतान करने हेतु अधिकृत होते हुए 1 लाख 49 हजार 4 सौ रुपये तथा कार्यालय-सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास- अनूपपुर में लोक सेवक होते हुए 43 लाख 70 हजार म.प्र. शासन की राशि का सहअभियुक्तों सरिता सिंह, नीरज अग्रवाल, छोटेलाल जायसवाल, कुसुम सिंह, विनोद नामदेव, प्रीतेछ कछवाला, विकास निगम व मनीषा तिवारी के खाते में भुगतान ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया तथा बाद में उक्त राशि को वापस प्राप्त कर स्वयं के उपयोग में लेकर आपराधिक न्यास भंग कारित किया एवं कूटरचित देयक एवं एक्सल शीट आदि तैयार बेईमानीपूर्वक असली के रूप में उपयोग कर अपराध किया हैं।

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