मारपीट करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का कारावास, 2 हजार का जुर्माना

मारपीट करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का कारावास, 2 हजार का जुर्माना


अनूपपुर

न्यायिक मजिर्स्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनूपपुर रामअवतार पटेल की न्यायालय ने थाना जैतहरी के अपराध की धारा 452, 323, 34 भादवि के आरोपी 42 वर्षीय मोहन सिंह गोंड पुत्र डोमारी सिंह गोंड निवासी ग्राम छाता पटपर,जुनहाटोला को दोषी पाते हुए दो वर्ष का कारावास तथा 2 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे ने की। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि 20 मार्च 2017 को फरियादी डोंगर सिंह गोंड, दामाद रामप्रसाद एवं बेटी धिरजिया बाई घर पर थे तभी उसके भतीजे चरकू एवं मोहन उसके घर के अंदर आ कर गाली देते हुए कहने लगे कि तू अपने हिस्से की जमीन अपनी लडकी धिरजिया बाई के नाम क्योअ कर रहा है, तब उसने कहा कि जो मेरी सेवा करेगा उसे मैं अपने जमीन दूंगा, इसी बात पर दोनों मारपीट करने लगे और जान से मारने की धमकी दी घर के बाहर गाली गलौच कर मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने लगे, हल्लाग गुहार करने पर रामप्रसाद और धिरजिया बाई ने बीच बचाव किया जिससे उनको भी चोटें आयीं। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना जैतहरी द्वारा अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया, आरोपितों को गिरफ्तार कर अन्वेुषण उपरान्ता विरूद्ध अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया, आरोपीत चरकू सिंह की विचारण के दौरान मृत्यु होने से आरोपी मोहन सिंह गोंड पुत्र डोमारी सिंह गोंड को सजा सुनाई गई।

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