2 आरोपियो को न्यायालय उठने तक की सजा, 2 आरोपियो को 1-1 वर्ष की सजा
अनूपपुर
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनूपपुर रामअवताल पटेल की न्यायालय ने दो अलग-अलग प्रकरण थाना चचाई के धारा 279, 337 भादवि एवं 185, 39/192 एम.व्ही.एक्ट के आरोपी रज्जन बैगा पुत्र मैकू बैगा निवासी तिपान खोली चचाई को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 6500 रू. अर्थदण्ड, एवं थाना कोतवाली अनूपपुर के आपराधिक प्रकरण में धारा 341, 294, 323, 324, 506, 34 भादवि के आरोपीयों दादूराम उर्फ छोटू एवं वीर उर्फ रघुवीर बैगा दोनों निवासी पुरानी बस्ती को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1-1 हजार रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। एक अन्य प्रकरण में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनूपपुर रामअवताल पटेल की न्यायालय ने थाना चचाई के धारा 294, 323, 506 भाग-2, 34 भादवि के आरोपी प्रतापी लाल उर्फ रामप्रताप काछी एवं किरन कुशवाहा पुत्र प्रतापी लाल उर्फ रामप्रताप काछी, दोनों निवासी ग्राम सकोला को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1600 रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। 10 फरवरी को बताया कि 12 जनवरी 2020 को फरियादी अपनी खेत में गेहूं की फसल देखने गये थे, तभी वहां आरोपित प्रतापी लाल कुशवाहा एवं किरन कुशवाहा उसके खेत में बाडी बना रहें थे, उसने पूछा कि खेत में क्यों बाडी बना रहे हो, यह मेरा खेत है, इस पर आरोपित ने उसे कहा कि तू यहां क्यो आई है, तुझे क्या मालूम कि किसका खेत है, तब वह बोली कि अपना खेत देखने आई हूं, पापा को जाकर बताती हूं, इसी बात पर आरोपितो ने मां बहन की गालियां देते हुए मारपीट करने लगे तथा प्रतापी हंसिया से उसके बांये हाथ में मार दिया। हल्ला गुहार करने पर फरियादी के भाई व पिता द्वारा बीच बचाव किया गया। इस पर प्रतापी बोला कि आज तो बच गयी, दुबारा जान से खत्म कर दूंगा। मारपीटर से फरियादी के बांये हाथ में चोट है, जिसकी रिपोर्ट पर थाना चचाई द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। दूसरे प्रकरण आरोपित रज्जन बैगा 25 जून को 2020 को ग्राम धनपुरी ओ.सी.एम. बैरियर के पहले देवहरा थाना चचाई मार्ग पर दो पहिया वाहन बिना नम्बर की उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटपन्न करने फरियादी आहत रानी प्रजापति को चोटिल करते हुए वाहन को मार्ग पर शराब के नशे की हालत में बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया।