बिना हेलमेट नही मिलेगा पेट्रोल होगी सख्त कार्यवाही, जारी हुआ आदेश

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बिना हेलमेट नही मिलेगा पेट्रोल होगी सख्त कार्यवाही, जारी हुआ आदेश


मध्यप्रदेश में अब सभी दो-पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट लगाना हुआ अनिवार्य हो गया है। उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशों के बाद  PHQ मध्यप्रदेश ने समस्त जिला पुलिस अधीक्षको को जारी किया पत्र, हेलमेट धारण नही करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश, वही पेट्रोल पंप पर अब बिना हेल्मेट दो पहिया वाहन चालकों को नही मिलेगा पेट्रोल।


*हेलमेट को लेकर मध्यप्रदेश में सख्ती बरतने के निर्देश जारी*

पुलिस मुख्यालय ने जारी किए पुलिस कमिश्नर भोपाल, इंदौर के साथ सभी जिलों के एसपी को निर्देश सरकारी, लिमिटेड और प्राइवेट दफ्तरों के कर्मचारियों को हेलमेट लगाना अनिवार्य स्कूल, कॉलेज में भी टीचर और स्टूडेंट को हेलमेट लगाना अनिवार्य हेलमेट नहीं लगाने पर पेट्रोल पंप पर लोगों को नहीं दिया जाएगा पेट्रोल हेलमेट नहीं लगाने पर वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 128 और 129 के तहत  होगी कार्रवाई

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