नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपियो को 20-20 वर्ष का कारावास
अनूपपुर
न्यायालय द्वितीय अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनूपपुर जिला-अनूपपुर (म0प्र0) के न्यायालय के विशेष प्रकरण क्र. 53/18 थाना चचाई के अपराध क्र. 228/18 के आरोपी आदिल अहमद पिता नासीर अहमद उम्र करीब 18 वर्ष निवासी सेकेण्ड-एफ कॉलोनी चचाई, थाना चचाई, जिला अनूपपुर, साईना सिद्दकी उर्फ सिम्मी पिता हसन सिद्दकी उम्र करीब 18 वर्ष निवासी सेकेण्ड-एच कॉलोनी चचाई, थाना चचाई, जिला अनूपपुर, सभी को धारा 363, 366, 368, 376(2)एन/109 भादवि एवं धारा 5(एल)/17 पॉक्सो एक्ट में क्रमश: 05वर्ष, 05वर्ष, 05वर्ष, 20वर्ष, 20वर्ष सश्रम कारावास एवं क्रमश: राशि रू. 5000/-, 5000/-, 5000/-, 5000/-,5000/- रू. जुर्माने की सजा सुनाई है, और सह आरोपी नौशाद खान पिता सलाम खान उम्र करीब 28 वर्ष निवासी वार्ड क्र. -7, अनूपपुर थाना कोतवाली अनूपपुर को धारा 368 के लिए 05 वर्ष, 376(2)एन/109 के लिए 20 वर्ष भादवि एवं 5(एल)/17 पॉक्सो एक्ट के लिए 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। परंतु जेल की सभी सजाए 20 वर्ष के कारावास के साथ ही चलेगी कुल मिलाकर आरोपीगण को न्यायालय ने अधिकतम 20 वर्ष की जेल की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्री रामनरेश गिरि द्वारा की गयी है।
जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामनरेश गिरि ने निर्णय की जानकारी देते हुए मुताबिक पुलिस डायरी से बताया कि घटना सितम्बर 2018 की है, पीडिता घर से विद्यालय गई थी, स्कूल में प्रार्थना के बाद अभियुक्त आदिल अहमद बोला कि चलो बस स्टेण्ड तरफ घूम कर आते हैं तो पीडिता ने मना कर दिया, तब आरोपी ने बोला कि चलो कुछ खाकर घूमकर वापस आ जाएंगे तब पीडिता आरोपी आदिल अहमद के साथ बस स्टेण्ड गई, जहां एक अन्य व्यक्ति मिला वहां से जबरन पीडिता को बस में बैठाकर बुढार ले जाया गया, बुढार बस स्टेण्ड में साईना सिद्दकी मिली, फिर वहां से बस से चारों लोग शहडोल गए, फिर शहडोल से बस से पीडिता को रीवा आरोपीगण ले गए, रीवा में एक लॉज में किराए से रूके थे, फिर आरोपीगण दूसरे दिन सतना ले गए जहां एक लॉज में दो कमरे बुक कराए एक कमरे में आरोपी आदिल पीडिता के साथ तथा शेष आरोपीगण दूसरे कमरे में रूके थे, जहां आरोपी आदिल ने पीडिता के साथ उसकी मर्जी के बिना 02-03 बार शारीरिक संबंध बनाया। फिर आरोपीगण पीडिता को रीवा, रीवा से इलाहाबाद बस से ले गए, इलाहाबाद के बस स्टैण्ड के पास एक होटल में दो कमरे किराए पर लिए एक कमरे में आरोपी आदिल पीडिता के साथ तथा दूसरे कमरे में महबूब खान व सायना सिद्दकी रूके थे, यहां भी आरोपी के द्वारा पीडिता से उसकी मर्जी के बिना 02-03 बार शारीरिक संबंध बनाया। इलाहाबाद में मेहबूब खान ने पीडिता का मोबाईल 3000 रू. में गिरवी रख लिया था। दिनांक 08.09.2018 को सुबह 7 बजे इलाहाबाद से ट्रने पकडकर चारों लोग टाटानगर आए थे जहां पर महबूब और सायना सिद्दकी पीडिता एवं आदिल को छोडकर चले गए थे, जहां पर आरोपी आदिल दिनांक 09.09.18 से 12.09.18 तक एक होटल में 500 रू में कमरा लेकर रूका था, वहां भी आदिल पीडिता के साथ जान से मारने की धमकी देकर जबरजस्ती करता था। दिनांक 12.09.2018 को रात 11:00 बजे आदिल अपनी बहन शमा के यहां लेकर गया था, जहां पर उसकी बहन, भाई और पिता सभी मिलकर पीडिता का धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे। दिनांक 13.09.18 को आरोपी आदिल अपनी बहन शमा खातून के साथ पीडिता को अनूपपुर लेकर आया था, अनूपपुर बस स्टैण्ड पर ही नौशाद खान मिला जो मारूति होटल अनूपपुर में रूम नं. 08 अपनी आई.डी. से बुक कराया था, जहां पीडिता, शमा खातून और आरोपी आदिल रूके थे, दिनांक 14.09.18 को पुलिस ने होटल में जाकर पीडिता को दस्तयाब कर उसकी मां को सुपुर्द किया। मामला पंजीबद्ध हुआ, विवेचना पश्चात श्रीमान जिला अभियोजन अधिकारी को अभियोग पत्र का समीक्षा कराया गया, उन्होंने अभियोग पत्र में सभी आवश्यक साक्ष्य संकलन करने हेतु निर्देशित किया, तत्पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया, माननीय न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक ने मामले को साबित करने के लिए न्यायालय में 19 साक्षियों के साक्ष्य कराए एवं 25 दस्तावेज प्रदर्शित कराए जिस पर माननीय न्यायालय ने आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया है।