अपराधिक गतिविधियों में संलग्न पीयुष पटेल को कलेक्टर ने किया जिला बदर
अनूपपुर
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने पीयुष पटेल पिता केशव प्रसाद पटेल उम्र 33 वर्ष निवासी बैरीबांध थाना कोतवाली अनूपपुर जिला अनूपपुर को वर्ष 2014 से 2021 तक की अवधि में 13 आपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5(क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगाने व शांति, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु राजस्व जिला अनूपपुर तथा उसकी सीमा से सम्बद्ध मध्यप्रदेश राज्य के राजस्व जिले शहडोल, उमरिया एवं डिण्डौरी की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए बाहर चले जाने का आदेश दिया है। साथ ही अनावेदक को यह भी आदेश दिया है कि उपरोक्त निर्वन्धन आदेश की अवधि में जिस-जिस थाना क्षेत्र में वह निवास करे या आवागमन करे उसमें अपनी आने तथा प्रस्थान करने की सूचना दे तथा प्रत्येक दिन दोपहर 12 बजे क्षेत्राधिकार वाले थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करावे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने अनावेदक पीयुष पटेल को नियत कालावधि में बिना उनकी लिखित अनुमति के उपरोक्त जिलों की सीमाओं के अन्दर प्रवेश नहीं करने और न ही क्षेत्राधिकार वाले थाने में हाजिरी देना बंद करने का आदेश दिया है। उन्होंने अनावेदक को उपरोक्त आदेश का पालन न करने, उल्लंघन करने या विरोध करने पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाकर तीन वर्ष के कारावास और जुर्माने से दण्डित करने के आदेश दिए हैं।