राजू किराना स्टोर्स के संचालक पर 3 हजार रुपये का जुर्माना

राजू किराना स्टोर्स के संचालक पर 3 हजार रुपये का जुर्माना 


अनूपपुर

बस्ती रोड अनूपपुर, जिला अनूपपुर स्थित फर्म राजू किराना स्टोर्स से सुप्रीम मोती सेवई (पैकेट) का नमूना गुणवत्ता स्तर की जांच हेतु लिया गया था। जांच उपरांत सुप्रीम मोती सेवई मिथ्याछाप पाए जाने के फलस्वरूप न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री सरोधन सिंह ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजू किराना स्टोर्स के संचालक राजू राठौर पर 3 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित किया है। उन्होंने अभियुक्त को शास्ति की राशि 30 दिवस के भीतर 0210 मेजर हेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अनूपपुर में ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा करने एवं चालान की मूल प्रति न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अनूपपुर में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि यदि अभियुक्त द्वारा शास्ति जमा नहीं की जाती है तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 में वर्णित उपबंधों के अनुसार अभियुक्त से उक्त राशि भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।

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