सीएमओ डूडा कार्यालय अटैच, जिला एवं सत्र न्यायालय ने जमानत किया खारिज
* सीएमओ पर कार्यवाही से नगरवासियों वासियों में छाया जश्न का माहौल*
अनूपपुर/बिजुरी
नगर पालिका परिषद बिजुरी की मुख्य नगरपालिका अधिकारी मीना कोरी के विरुद्ध बिजुरी थाना में अपराधिक प्रकरण दर्ज हो जाने से जांच प्रभावित ना हो इसके लिए जिला कलेक्टर अनूपपुर द्वारा 25 मई बुधवार को आदेश जारी करते हुये मुख्य नगरपालिका अधिकारी बिजुरी को शहरी विकास अभिकरण अनूपपुर मुख्यालय में सहायक परियोजना अधिकारी के रूप में आगामी आदेश तक संलग्न कर दिया गया है। वहीं नगर पालिका बिजुरी की आवश्यक सेवाएं, विद्युत, डीजल एवं वेतन स्वत्व प्रभावित ना हो इसके लिए आर.के. शुक्ला मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद डूमरकछार को आगामी आदेश तक के लिए नगर पालिका बिजुरी का अस्थाई मुख्य नपा अधिकारी के रूप में प्रभार सौंपा गया है। जिला कलेक्टर द्वारा जारी यह आदेश की कॉपी जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से नगर के लोगों तक पहुंचा नगर भर में खुशियों का माहौल छा गया चारों तरफ लोग जश्न मनाने लगे, मिठाईयां बांटने लगे वहीं नगर के लोगों ने नगर निरीक्षक बिजुरी राकेश उईके एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कोतमा के निष्पक्ष जांच एवं कार्यवाई के प्रति आभार व्यक्त करते हुये इनके द्वारा की गई कार्यों की सराहना भी किया गया।
लोगों का मानना है कि विकास के नाम पर जिस तरह से मुख्य नपा अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार की होली खेली गयी थी, उससे नगर का विकाश पूरी तरह से अवरुध्द एवं नगर के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित होकर रह गये थे। जिसकी शिकायत नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षदों द्वारा संबंधित विभागों में करने के बाद भी संबंधित विभाग अब तक महज जांच प्रक्रिया का ही पालन करने में मशगूल होकर रह गये। लेकिन बिजुरी थाना एवं पुलिस अधीक्षक अनूपपुर से अध्यक्ष द्वारा जब स्वयं के फर्जी हस्ताक्षर का आरोप मुख्य नगरपालिका अधिकारी पर लगाते हुए लिखित शिकायत किया गया, तब पुलिस अधीक्षक अनूपपुर द्वारा कोतमा एसडीओपी को जांच का जिम्मा सौंपते हुए कार्यवाही करने के लिए कहा गया था।लिहाजा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कोतमा द्वारा निष्पक्षता पूर्ण जांच कार्यवाई करते हुए बिजुरी थाना में मुख्य नगरपालिका अधिकारी सुश्री मीना कोरी के विरुद्ध आपराधिक पंजीबद्ध दर्ज कराऐ। इसी कारणवश जिला कलेक्टर अनूपपुर द्वारा मुख्य नपा अधिकारी को जिला मुख्यालय संलग्न करने का आदेश जारी करना पड़ा।
*जिला सत्र न्यायलय ने जमानत अर्जी की खारिज*
मुख्य नगरपालिका अधिकारी मीना कोरी पर विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबध्द होने के बाद सुश्री मीना कोरी द्वारा जिला सत्र न्यायलय अनूपपुर में जमानत अर्जी लगायी गयी थी, जिसे 25 मई बुधवार को जिला सत्र न्यायलय अनूपपुर के द्वारा खारिज कर दिया गया है।