कलेक्ट्रेट में शांति व्यवस्था भंग करने पर जगदीश अर्जुन के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज

कलेक्ट्रेट में शांति व्यवस्था भंग करने पर जगदीश अर्जुन के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज


अनूपपुर

अमरकंटक नर्मदा मंदिर/नर्मदा नदी के संरक्षण हेतु 100 मीटर के अन्दर निर्मित अवैध झुग्गी झोपड़ी एवं अन्य शासकीय भूमियों से अतिक्रमण हटाये जाने के कार्यवाही के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पुष्पराजगढ़ द्वारा अमरकंटक क्षेत्र में साधु महात्माओं एवं अन्य व्यक्तियों के अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही के विरोध में 09 मई 2022 को कलेक्टर कक्ष के समक्ष जगदीश पुरी एवं अर्जुन गिरी व अन्य व्यक्तियों द्वारा शोरगुल, जोर-जोर से ऊॅंची आवाज कर शांति भंग किया गया। ज्ञापन प्राप्त कर रहे अपर कलेक्टर अनूपपुर से ऊॅंची आवाज, सोरगुल एवं अनुचित व्यवहार करने के कारण शांति व्यवस्था बाधित हुई, जिससे  विपरीत स्थिति उत्पन्न हुई। जगदीश पुरी एवं अर्जुन गिरी द्वारा ऐसा कृत्य कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 का उल्लंघन किए जाने से संबंधितों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कोतवाली थाना अनूपपुर में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

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