साईं बाबा ट्रेडर्स व जतिन एजेंसी संचालक पर 15-15 हजार का लगा जुर्माना

साईं बाबा ट्रेडर्स व जतिन एजेंसी संचालक पर 15-15 हजार का लगा जुर्माना


अनूपपुर

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री सरोधन सिंह ने कोतमा रोड बुढार में स्थित साईं बाबा ट्रेडर्स एवं स्टेट बैंक के पास अनूपपुर स्थित जतिन एजेंसी के संचालकों को 15-15 हजार रुपये की शास्ति से दण्डित किया है।  

      न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री सरोधन सिंह ने संबंधितों को 30 दिवस के भीतर 0210 मेजर हेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अनूपपुर में ट्रेजरी चालान के माध्यम से उक्त राशि जमा करने एवं चालान की मूल प्रति न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अनूपपुर में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि यदि अभियुक्तों द्वारा शास्ति जमा नहीं की जाती है तो उक्त अधिनियम की धारा 96 में वर्णित उपबंधों के अनुसार अभियुक्तों से उक्त राशि भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।

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