हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे सहायक आयुक्त जनता को कैसे मिलेगा न्याय

हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे सहायक आयुक्त जनता को कैसे मिलेगा न्याय ?


अनूपपुर/जैतहरी

जैतहरी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत क्योटार निवासी तीरथ प्रसाद राठौर पिता श्री मंगल प्रसाद राठौर के पिटीशन पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग जिला अनूपपुर को दो माह के अंदर प्रकरण का निराकरण किये जाने का आदेश दिनांक 1 दिसंबर 2021 को पारित किया है । बता दें कि तीरथ प्रसाद राठौर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के उक्त आदेश का नकल संलग्न कर उक्त आदेश का पालन करवाये जाने हेतु 31 जनवरी 2022 को सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग जिला अनूपपुर को आवेदन किया था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर के आदेश के मुताबिक 2 माह के अवधि का अवसान हो चुका है किंतु जिम्मेवार अफसर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर के आदेश का पालन  करवाये जाने में नाकाम रहे हैं । आवेदक तीरथ प्रसाद राठौर पुन: सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग जिला अनूपपुर को ध्यानाकर्षण पत्र लिखते हुए कहा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है तो हमें बताएं की न्याय पाने के लिए ऐसा कौन सी संस्था है जहां मैं जाऊं और मुझे न्याय मिल सके । बता दें कि इन दिनों जिला अनूपपुर में अराजकता की माहौल  निर्मित हो चुका है जहां पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश का अवमानना किया जा रहा है ।यह इस जिला के स्वस्थ्य वातावरण के लिए गम्भीर चुनौती है। उन्होंने मध्यप्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार से मांग किया है कि मौजूदा लचर ब्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ठोस कदम उठाए ताकि जिला एवं प्रदेश में कानून अपना काम ठीक से कर सके और जनता में कानून के प्रति विश्वास बनी रहे।

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