प्रभारी कलेक्टर हर्षल पंचोली ने जारी किए अतिरिक्त नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश
अनूपपुर
14 जनवरी 2022 कोरोना वायरस संक्रमण दर में तीव्रता से वृद्धि होने तथा सीमावर्ती राज्यों में पॉजिटिव तथा एक्टिव केसों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए प्रभारी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्षल पंचोली ने पब्लिक हेल्थ अधिनियम 1949, महामारी रोग अधिनियम 1984 एवं राष्ट्रीय प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सम्पूर्ण अनूपपुर जिले में आगामी आदेश तक अतिरिक्त नवीन दिशानिर्देश प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जिसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 12 तक समस्त स्कूल एवं हास्टल 31 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे। जनवरी 2022 में आयोजित होने वाली प्री बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे। सभी प्रकार के मेले (धार्मिक/व्यावसायिक) जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त जुलूस एवं रैली भी प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन आदि के आयोजन में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। बंद हाल में हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के ही आयोजन कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे। खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिए स्टेडियम के क्षमता 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन अनिवार्य होगा। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि आम जन की सुरक्षा हेतु यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का उल्लंधन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270, 271 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।