डोला संविलियन मामले में सीएमओ रामसेवक हलवाई निलंबित

डोला संविलियन मामले में सीएमओ रामसेवक हलवाई निलंबित


अनूपपुर/डोला

निकुज कुमार श्रीवास्तव) आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास के द्वारा आदेश क्रमाक शा-6 / शि. / डोला / 2021 / 208 जिला अनूपपुर की नवगठित नगर परिषद, डोला में पंचायतकालीन कर्मियों के नियम विरूद्ध संविलियन किए जाने के संबंध में विभिन्न स्तर पर प्राप्त शिकायतों की जांच किए जाने के दृष्टिगत संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक था. 6/ शि. / बनगवा / 2021/ 12166 दिनांक 26.07.2021 द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था।

2 उपरोक्तानुसार गठित समिति समिति द्वारा नगर परिषद्, डोला एवं कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संभाग शहडोल जाकर प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1951 एवं उसके अंतर्गत निर्मित नियमों में वर्णित प्रावधानों तथा संविलियन के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के दृष्टिगत ग्राम पंचायत, डोला के कर्मियों का नगर परिषद्, डोला में नियम विरूद्ध संविलियन किए जाने संबंधी प्रकरण की विस्तृत जांच कर पत्र क्रमांक 08 दिनांक 22.12.2021 के माध्यम से जांच प्रतिवेदन संचालनालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत, डोला की सम्पत्तियों एवं दायित्वों का हस्तांतरण तथा वहां के मूल कर्मचारियों का संविलियन नगर परिषद्, डोला में किए जाने की कार्रवाई सुचारू रूप से पूर्ण किए जाने के लिए गठित समिति द्वारा नगर परिषद्, डोला के गठन दिनांक पर ग्राम पंचायत, डोला में नियमित / मानदेय पर कार्यरत कुल 09 कर्मचारियों के साथ-साथ उन 50 कर्मचारियों, जिनकी नियुक्ति मानदेय पर नगर परिषद्, डोला के गठन की अधिसूचना प्रकाशित किए जाने के दिनांक अर्थात् 26.09.2016 के पश्चात् की गई थी, जिनमें से अधिकांश ग्राम पंचायत, डोला क्षेत्र के निवासी भी नहीं थे की सूची भी प्रपत्र स में तैयार कर संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास सभाग-शहडोल को सौंपी गई।

4. उपरोक्त के अनुकम में श्री रामसेवक हलवाई तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद्, डोला द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवा (वेतन एवं भत्ता) नियम, 1967 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम पंचायत, डोला के उक्त कर्मचारियों का संविलियन नगर परिषद, डोला में किए जाने के लिये संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास सभाग-शहडोल से जिला चयन समिति की बैठक आहूत किए जाने का अनुरोध किया गया।

5 उपरोक्त के पश्चात ग्राम पंचायत डोला के नियमित मानदेय कर्मियों का नगर परिषद, डोला में संविलियन किए जाने के लिए संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, समाग शहडोल द्वारा आयोजित जिला चयन समिति की बैठक दिनांक 06.02.2021 में जिला चयन समिति के सचिव की हैसियत से श्री रामसेवक हलवाई तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद, ढोला द्वारा उक्त कर्मचारियों क संविलियन किए जाने का भी निर्णय लिया गया। उपरोक्त के परिणामस्वरूप 01 नियमित कर्मचारी क साथ-साथ 58 मानदेय कर्मियों का सविलियन नगर परिषद्, डोला में नियमित पदों पर कर दिया गया, जो कि मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 7 (छ) एवं अधिनियम के अंतर्गत निर्मित मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवा (वतनमान एवं भत्ता) नियम, 1968 में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है, जिसके लिए रामसेवक हलवाई उत्तरदायी हैं।

6. उपरोक्तानुसार नगर परिषद, डोला में अनियमित रूप से नियमित पदों पर संविलित किए गए कुल 58 कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन भत्तों के दृष्टिगत निकाय को माह नवम्बर 2021 तक लगभग रूपये 76,00,000.00 (रूपये छिहत्तर लाख) की आर्थिक क्षति हो चुकी है, जिसके लिए भी श्री हलवाई अनुपातिक रूप से उत्तरदायी है।

आर एस हलवाई के द्वारा किया गया उक्त कृत्य उनका अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता का परिचायक है। साथ ही उनका यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में वर्णित प्रावधानों के भी विपरीत है। अतः उक्त कृत्य के दृष्टिगत मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवा (कार्यपालन ) नियम, 1973 के नियम 36(1) में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत श्री हलवाई को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री हलवाई का मुख्यालय कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, सभाग- रीवा रहेगा तथा निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


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