5 सचिवों एवं वन परिक्षेत्राधिकारी पर जुर्माना, अभी तक 84 प्रकरणों में 51500 का जुर्माना
*समय-सीमा बाह्य लंबित प्रकरणों पर तथा सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल में प्रकरणों को नॉट अटेण्ड करने पर अधिकारियों पर शास्ति अधिरोपित*
अनूपपुर
30 जनवरी 2022 कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा जुलाई 2021 से 28 जनवरी 2022 की स्थिति में लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत समय-सीमा बाह्य लंबित प्रकरणों पर 73 पदाभिहित अधिकारियों के 84 प्रकरणों पर कुल 51500 रुपए की शास्ति अधिरोपित किया गया है। इसी तरह कलेक्टर सुश्री मीना द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल में प्रकरणों को नॉट अटेण्ड करने पर 14 विभाग के 31 एल-1 अधिकारियों पर 13600 रुपये का जुर्माना अधिरोपित कर रेड क्रास सोसायटी के खाते में अतिशीघ्र जमा कराने हेतु आदेश दिए गए हैं।
*जिले के 5 ग्राम पंचायतों के सचिवों पर शास्ति अधिरोपित*
अपर कलेक्टर श्री सरोधन सिंह ने म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में आवेदकों को सेवाएं प्रदाय ना करने पर जनपद पंचायत अनूपपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत चपानी के सचिव श्री भारतलाल पटेल पर एक हजार रुपये, जनपद पंचायत जैतहरी अंतर्गत ग्राम पंचायत खम्हरिया के सचिव श्री विजय सोनी पर पाँच सौ रुपये, जनपद पंचायत जैतहरी अंतर्गत ग्राम पंचायत खाड़ा के सचिव श्री वृन्दावन कोल पर पाँच सौ रुपये, जनपद पंचायत अनूपपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत पयारी नं. 01 के सचिव श्री राम सिंह पर एक हजार रुपये, जनपद पंचायत कोतमा अंतर्गत ग्राम पंचायत ठोडहा के सचिव श्री शिवप्रसाद प्रजापति पर पाँच सौ रुपये की शास्ति अधिरोपित की है।
उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत चपानी के सचिव ने मृत्यु के एक वर्ष के पश्चात पंजीयन के लिए अनुमति तथा ग्राम पंचायत खम्हरिया, पयारी नं. 01, खाड़ा के सचिवों ने मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने व ग्राम पंचायत ठोडहा के सचिव ने विवाह का पंजीयन की सेवाएं समय-सीमा में आवेदकों को प्रदाय नहीं की थी।
*वन परिक्षेत्राधिकारी राजेन्द्रग्राम पर शास्ति अधिरोपित करने हेतु पत्र प्रेशित*
अपर कलेक्टर श्री सरोधन सिंह ने म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में आवेदक को सेवा प्रदाय ना करने पर वन परिक्षेत्राधिकारी राजेन्द्रग्राम श्री एस.आर. चौधरी पर शास्ति अधिरोपित करने हेतु वन वृत्त शहडोल के वन संरक्षक को पत्र प्रेषित की है।
उल्लेखनीय है कि वन परिक्षेत्राधिकारी राजेन्द्रग्राम श्री चौधरी ने वन्य प्राणियों से पशु हानि राहत राशि का भुगतान की सेवा आवेदक को समय-सीमा के भीतर प्रदाय नहीं की थी।