अवैध परिवहन के 24 प्रकरणों में 5 लाख 43 हजार से अधिक का अर्थदंड लगाया

अवैध परिवहन के 24 प्रकरणों में 5 लाख 43 हजार से अधिक का अर्थदंड लगाया


अनूपपुर 

5 जनवरी 2022  न्यायालय कलेक्टर अनूपपुर द्वारा माह दिसम्बर 2021 से 3 जनवरी 2022 तक खनिज के अवैध परिवहन के 23 प्रकरणों में आदेश पारित कर अनावेदकों पर 2 लाख 93 हजार 875 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। खनिज के अवैध परिवहन के इन प्रकरणों में जैतहरी निवासी गौतम भैना पिता बुद्धू भैना पर 10 हजार रुपये, ग्राम धनगवां निवासी राधिका पटेल पिता चक्रदास पटेल पर 10 हजार रुपये, गोहण्ड्रा तहसील कोतमा निवासी मदन सिंह पर 10 हजार रुपये, जमुनिहा तहसील कोतमा निवासी यादवेन्द्र शर्मा पिता तुलसीदास शर्मा पर 10 हजार रुपये, अमलई तहसील अनूपपुर निवासी शिवशंकर पाण्डेय पर 10 हजार रुपये, मेसर्स राम कांस्ट्रक्‍शन बिलासपुर पर 36 हजार रुपये, ग्राम दारसागर निवासी धर्मेन्द्र कुमार केवट पिता पुरुषोत्तम केवट पर 10 हजार रुपये, जिला डिंडौरी निवासी कौषल सिंह पिता जयकरण सिंह पर 10 हजार रुपये, ग्राम उसाढ़ तहसील पुष्पराजगढ़ के प्रमोद कुमार मार्को पिता सुखपाल सिंह पर 10 हजार रुपये, धीरेन्द्र कुमार सोनी पिता मथुरा प्रसाद पर 10 हजार रुपये, मोहम्मद शाहिद अली पिता बदरूद्दीन पर 15 हजार रुपये, धनेष शिवहरे पिता सुरेन्द्र पर 10 हजार रुपये, कोतमा निवासी श्रीमती उमादेवी पति दीपक तिवारी पर 15 हजार रुपये, दुर्गेश केवट पिता बद्रीप्रसाद केवट पर 10 हजार रुपये, ग्राम सेंदुरी तहसील अनूपपुर निवासी सुन्दरलाल पटेल पिता रामगोपाल पटेल पर 10 हजार रुपये, ग्राम बहेराबांध तहसील कोतमा निवासी सत्यनारायण साहू पिता धनपत साहू पर 10 हजार रुपये, राजेश पिता श्यामलाल जायसवाल पर 36 हजार रुपये, ग्राम भालूगोडार तहसील कोतमा निवासी राजबहोर पिता रन्धू सिंह पर 10 हजार रुपये, ग्राम पाटन तहसील जैतहरी निवासी कमलेश प्रसाद राठौर पिता नारायण प्रसाद पर 10 हजार रुपये, चचाई निवासी धर्मेन्द्र सिंह उर्फ बबलू पिता शिवराज सिंह पर 10 हजार रुपये, वेंकटनगर तहसील जैतहरी निवासी अमरसिंह सरोटी पिता छोटेलाल पर 10 हजार रुपये, ग्राम धिरौल निवासी दुवसिया पति शिवधर पटेल पर 9375 रुपये एवं शिरभंजन सिंह पिता बेसाहूसिंह गोंड़ पर 12 हजार 500 रुपये का लगाया गया अर्थदंड शामिल है।

*निजी भूमि में मिट्टी एवं मुरुम का अवैध उत्खनन करने पर मेसर्स झांझरिया निर्माण प्रा.लि. बिलासपुर पर कलेक्टर न्यायालय ने 2 लाख 50 हजार रुपये का किया अर्थदण्ड अधिरोपित*

अनूपपुर 5 जनवरी 2022  कलेक्टर न्यायालय द्वारा ग्राम बर्री तहसील अनूपपुर की निजी भूमि में मिट्टी एवं मुरुम का अवैध उत्खनन करने पर म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 (3) में निहित प्रावधान के तहत अनावेदक मेसर्स झांझरिया निर्माण प्रा.लि. बिलासपुर के विरुद्ध 2 लाख 50 हजार रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। न्यायालय द्वारा अनावेदक को निर्देश दिए गए हैं कि उक्त अर्थदण्ड की राशि एकमुश्‍त शासकीय कोश में जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। 

  उल्लेखनीय है कि खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन, मौका पंचनामा, मौके पर लिए गए कथन, नजरी नक्षा, सुपुर्दनामा से यह प्रमाणित है कि अनावेदक कम्पनी द्वारा ग्राम बर्री तहसील अनूपपुर की निजी भूमि खसरा नम्बर 978/7/1 रकबा 0.113 हे. में लगभग 100 घन मीटर मिट्टी एवं मुरुम का अवैध उत्खनन किया जा रहा था।

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