दूध एवं दही के नमूने अमानक मिलने पर अमृत डेयरी पर 15 हजार का जुर्माना

दूध एवं दही के नमूने अमानक मिलने पर अमृत डेयरी पर 15 हजार का जुर्माना


अनूपपुर 

14 जनवरी 2022 अनूपपुर वार्ड क्र. 11 पॉलीटेक्निक कॉलेज के पास फर्म अमृत डेयरी से लिए गए दूध एवं दही के नमूने अमानक पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनूपपुर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं न्याय निर्णायक अधिकारी श्री सरोधन सिंह द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 15 हजार रुपये का अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की गई है। पारित आदेश में संबंधित को 30 दिवस के भीतर अर्थदण्ड की राशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। निर्णय आदेश में उल्लेखित किया गया है कि उक्त अधिरोपित शास्ति यदि वह संदत्त नहीं करता है तो अधिनियम की धारा 96 में वर्णित उपबंधों के अनुसार अनावेदक पर उक्त राशि को भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। अभियुक्त द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड जमा नही करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जारी खाद्य अनुज्ञप्ति निलंबित रहेगी।

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