संयुक्त संचालक मकबूल खान, सहायक यंत्री राकेश तिवारी, 2 सीएमओ सहित 5 निलंबित

बड़ी खबर- संयुक्त संचालक मकबूल खान, सहायक यंत्री राकेश तिवारी, 2 सीएमओ सहित 5 निलंबित 


अनूपपुर/शहड़ोल

मध्यप्रदेश के शहडोल संभागीय मुख्यालय स्थित नगरीय प्रशासन कार्यालय के संयुक्त संचालक मकबूल खान सहित मुख्य नगरपालिका अधिकारी धनपुरी रवि कांत त्रिपाठी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी दीपांकर शुक्ला बकहो के अलावा संयुक्त संचालक कार्यालय में पदस्थ सहायक यंत्री राकेश तिवारी व एक अन्य को नगरीय प्रशासन के आयुक्त द्वारा निलंबित कर दिए जाने की खबर है, सभी पर आरोप है कि उनके द्वारा ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बकहो बनने के दौरान वहां पर की गई भर्तियों में लापरवाही बरती गई इस मामले की कई स्तर पर शिकायत हुई थी जिस पर संभवत जांच के बाद उक्त  के आदेश दिए गए हैं। आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र ने जिला पंचायत CEO को तत्कालीन सरपंच/ सचिव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए लिखा पत्र।

*धनपुरी सीएमओ रविकरण त्रिपाठी निलंबित*

 क्रमांक शा-6/ शि./ब/2021/20598 जिला शहडोल की नवगठित नगर परिषद बकहो में पंचायतकालीन कर्मियों के नियम विरूद्ध संविलियन किए जाने के संबंध में विभिन्न स्तर पर प्राप्त शिकायतों की जांच किए जाने के दृष्टिगत संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल के आदेश क्रमांक शा6/शि./बनगक / 2021/12166 दिनांक 26072021 द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

2. उपरोक्तानुसार गठित समिति समिति द्वारा नगर परिषद बकहो एवं कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संभाग शहडोल जाकर प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 एवं उसके अंतर्गत निर्मित नियमों में वर्णित प्रावधानी तथा संविलियन के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बकहो के कर्मियों का नगर परिषद् बकहो में नियम विरुद्ध संविलियन किए जाने संबंधी प्रकरण की विस्तृत जांच कर पत्र क्रमांक 07 दिनांक 22.11.2021 के माध्यम से जांच प्रतिवेदन संचालनालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत, बकहो की सम्पत्तियों एवं दायित्वों का हस्तांतरण तथा वहां के मूल कर्मचारियों का संविलियन नगर परिषद् बकहो में किए जाने की कार्रवाई सुचारू रूप से पूर्ण किए जाने के लिए गठित समिति के सदस्य की हैसियत से श्री रविकरण त्रिपाठी (राजस्व उप निरीक्षक) प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, धनपुरी द्वारा नगर परिषद बकहो के गठन पर ग्राम पंचायत, बकहो में संविदा / मानदेय पर कार्यरत् 14 कर्मचारियों के साथ-साथ उन 30 कर्मचारियों, जिनकी नियुक्ति मानदेय पर नगर परिषद बकहो के गठन की अधिसूचना प्रकाशित किए जाने के दिनांक अर्थात् 26.09.2016 के पश्चात् की गई थी, जो कि ग्राम पंचायत, बकहो क्षेत्र के निवासी भी नहीं थे की सूची भी प्रपत्र स में तैयार कर संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संभाग-शहडोल को सौंपी गई। साथ ही प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद् बकहो की हैसियत से उक्त कर्मचारियों का संविलियन किए जाने हेतु जिला चयन समिति की बैठक आहूत किए जाने की अनुशंसा की गई।

4. उपरोक्तानुसार रविकरणत्रिपाठी के द्वारा की गई अनुशंसा के दृष्टिगत ग्राम पंचायत [बको के संविदा / मानदेय कर्मियों का नगर परिषद्, बकडो में संविलियन किए जाने के लिए संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संभाग-शहडोल द्वारा आयोजित जिला चयन समिति की बैठक दिनांक 20.11.2020 में जिला चयन समिति के सचिव की हैसियत से उक्त कर्मचारियों के संविलियन किए जाने का भी निर्णय लिया गया। उपरोक्त के परिणामस्वरूप 01 संविदा कर्मी एवं 52 मानदेय कर्मियों का संविलियन नगर परिषद् बकहो में नियमित पदों पर कर दिया गया जो कि मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1901 की धारा 7(छ) एवं अधिनियम के अंतर्गत निर्मित मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवा वितनमान एवं भा) नियम 1968 में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है, जिसके लिए रविकरण त्रिपाठी उत्तरदायी है।

5. उपरोक्तानुसार नगर परिषद्, बकहो में अनियमित रूप से नियमित पदों पर संविलित किए गए कुल 53 कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन भत्तों के दृष्टिगत निकाय को माह अक्टूबर, 2021 तक लगभग रूपये 65,00,000.00 रूपये पैसठ लाख) की आर्थिक क्षति हो चुकी है, जिसके लिए भी रविकरण त्रिपाठी अनुपातिक रूप से उत्तरदायी है।

 रविकरण त्रिपाठी के द्वारा किया गया उक्त कृत्य उनका अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता का परिचायक है। साथ ही उनका यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1995 में वर्णित प्रावधानों के भी विपरीत है अत उक्त कृत्य के दृष्टिगत मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवा कार्यपालन) नियम 1973 के नियम 36(1) में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत रविकरण त्रिपाठी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री त्रिपाठी का मुख्यालय कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास सभाग-रीवा रहेगा तथा निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

*संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास शहडोल मकबूल केखान निलंबित*

 क्रमांक शा-6 / शि./बकहो /2021/20606 जिला शहडोल की नवगठित नगर परिषद बकहो में पंचायतकालीन कर्मियों के नियम विरुद्ध संविलियन किए जाने के संबंध में विभिन्न स्तर पर प्राप्त शिकायतों की जांच किए जाने के दृष्टिगत संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल के आदेश क्रमांक सा. 6/ शि./ बनगवां / 2021/12166 दिनांक 26.07.2021 द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

2. उपरोक्तानुसार गठित समिति समिति द्वारा नगर परिषद बकहो एवं कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संभाग-शहडोल जाकर प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 एवं उसके अंतर्गत निर्मित नियमों में वर्णित प्रावधानों संविलियन के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के दृष्टिगत ग्राम पंचायत, नको के कर्मियों का नगर परिषद बकहो में नियम विरुद्ध संविलियन किए जाने संबंधी प्रकरण की विस्तृत जांच कर पत्र क्रमांक 07 दिनांक 22.11.2021 माध्यम से जांच प्रतिवेदन संचालनालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत, बकहो की सम्पत्तियों एवं दायित्वों का हस्तांतरण तथा वहां के मूल कर्मचारियों का संविलियन नगर परिषद्, बकहो में किए जाने की कार्रवाई सुचारू रूप से पूर्ण किए जाने के लिए गठित समिति द्वारा नगर परिषद्, बकहो के गठन दिनांक पर ग्राम पंचायत बकहो में संविदा / मानदेय पर कार्यरत् 14 कर्मचारियों के साथ-साथ उन 30 कर्मचारियों, जिनकी नियुक्ति मानदेय पर नगर परिषद बकहो के गठन की अधिसूचना प्रकाशित किए जाने के दिनांक अर्थात् 26.09.2016 के पश्चात् की गई थी, जो कि ग्राम पंचायत को क्षेत्र के निवासी भी नहीं थे की सूची भी प्रपत्र स में तैयार कर मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद बकहो को सौंपी गई।

4. उपरोक्त के पश्चात् मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद बकहो द्वारा उक्त सूची संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संभाग-शहडोल को सौंपी जाकर उक्त कर्मचारियों का संविलियन किए जाने हेतु जिला चयन समिति की बैठक आहूत किए जाने की अनुशंसा की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया मकबूल खान के पुत्र आदिल खान का भी सम्मिलित होना परिलक्षित होता है

5. उपरोक्तानुसार मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद् बकहो द्वारा की गई अनुशंसा के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बकहो के संविदा / मानदेय कर्मियों का नगर परिषद बकहो में संविलियन किए जाने के लिए संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संभाग-शहडोल द्वारा आयोजित जिला चयन समिति की बैठक दिनांक 20.11.2020 में जिला चयन समिति के अध्यक्ष की हैसियत से उक्त कर्मचारियों के संविलियन किए जाने का भी निर्णय लिया गया।

6. उपरोक्त के परिणामस्वरूप 01 संविदा कर्मी एवं 52 मानदेय कर्मियों का संविलियन नगर परिषद बकहो में नियमित पदों पर कर दिया गया, जो कि मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 7(७) एवं अधिनियम के अंतर्गत निर्मित मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवा (वेतनमान एवं मत्ता) नियम, 1968 में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है, जिसके लिए श्री मकबूल खान उत्तरदायी है। उपरोक्त के अतिरिक्त मकबूल खान द्वारा उस चयन समिति की अध्यक्षता की गई, जिसमें अन्य अपात्र मानदेय कर्मियों के साथ-साथ उनके पुत्र आदिल खान का भी संविलियन किया गया है, जो कि नियम संगत नहीं है।

7. उपरोक्तानुसार नगर परिषद बकहो में अनियमित रूप से नियमित पदों पर संविलित किए गए कुल 53. कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन भत्तों के दृष्टिगत निकाय को माह अक्टूबर, 2021 तक लगभग रूपये 65,00,000.00 (रूपये पैसठ लाख) की आर्थिक क्षति हो चुकी है, जिसके लिए भी मकबूल खान अनुपातिक रूप से उत्तरदायी है।

मकबूल खान के द्वारा किया गया उक्त कृत्य उनका अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता का परिचायक है। साथ ही उनका यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में वर्णित प्रावधानों के भी विपरीत है। अतः उक्त कृत्य के दृष्टिगत मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवा (कार्यपालन) नियम, 1973 के नियम 36(1) मे वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत मकबूल खान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में मकबूल खान का मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संभाग-रीवा रहेगा तथा निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

*सहायक यंत्री राकेश तिवारी निलंबित रीवा लाइन अटैच*

 क्रमांक शा-6 / शि./बकहो /2021/20600 जिला शहडोल की नवगठित नगर परिषद्, कहो में पंचायतकालीन कर्मियों के नियम विरुद्ध संविलियन किए जाने के संबंध में विभिन्न स्तर पर प्राप्त शिकायतों की जांच किए जाने के दृष्टिगत संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक शा. 6/ शि./ बनगवा/ 2021/12166 दिनांक 26.07.2021 द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

2. उपरोक्तानुसार गठित समिति समिति द्वारा नगर परिषद, बकहो एवं कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संभाग शहडोल जाकर प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 एवं उसके अंतर्गत निर्मित नियमों में वर्णित प्रावधानों तथा संविलियन के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के दृष्टिगत ग्राम पंचायत, बकहो के कर्मियों का नगर परिषद् [बकहो में नियम विरुद्ध संविलियन किए जाने संबंधी प्रकरण की विस्तृत जांच कर पत्र क्रमांक 07 दिनांक 221122021 के माध्यम से जांच प्रतिवेदन संचालनालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत, बकहो की सम्पत्तियों एवं दायित्वों का हस्तांतरण तथा वहां के मूल कर्मचारियों का सविलियन नगर परिषद बकहो में किए जाने की कार्रवाई सुचारू रूप से पूर्ण किए जाने के लिए गठित समिति के सदस्य की हैसियत से राकेश तिवारी सहायक यंत्री कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास यांत्रिकी प्रकोष्ठ, संभाग-शहडोल द्वारा नगर परिषद बकहो के गठन दिनांक पर ग्राम पंचायत, बकहो में संविदा / मानदेय पर कार्यरत 14 कर्मचारियों के साथ-साथ उन 30 कर्मचारियों, जिनकी नियुक्ति मानदेय पर नगर परिषद बकहो के गठन की अधिसूचना प्रकाशित किए जाने के दिनांक अर्थात् 26.09.2016 के पश्चात की गई थी. जो कि ग्राम पंचायत बकहो क्षेत्र के निवासी भी नहीं थे, की सूची भी प्रपत्र स में तैयार कर मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद बकहो को सौंपी गई।

4. उपरोक्त के पश्चात् मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद बकहो द्वारा उक्त सूची संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संभाग-शहडोल को सौंपी जाकर उक्त कर्मचारियों का संविलियन किए जाने हेतु जिला चयन समिति की बैठक आहूत किए जाने की अनुशंसा की गई जिसमें प्रथम दृष्टया राकेश तिवारी के पुत्र रोहित तिवारी एवं प्रवीण तिवारी का भी सम्मिलित होना परिलक्षित होता है,

5 उपरोक्तानुसार मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद् बकहो द्वारा की गई अनुशंसा के दृष्टिगत ग्राम पंचायत, बकहो के संविदा / मानदेय कर्मियों का नगर परिषद्, बकहो में संविलियन किए जाने के लिए संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संभाग शहडोल द्वारा आयोजित जिला चयन समिति की बैठक दिनांक 20.11.2020 में उक्त कर्मचारियों के संविलियन किए जाने का निर्णय लिया गया।

6. उपरोक्त के परिणामस्वरूप 01 संविदा कर्मी एवं 52 मानदेय कर्मियों का संविलियन नगर परिषद्, बकहो में नियमित पदों पर कर दिया गया, जो कि मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 7(छ) एवं अधिनियम के अंतर्गत निर्मित मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवा (वेतनमान एवं भत्ता) नियम, 1968 में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है, जिसके लिए श्री तिवारी भी उत्तरदायी है। उपरोक्त के अतिरिक्त राकेश तिवारी द्वारा संविलियन के संबंध में उस समिति में सदस्य की हैसियत से कार्य संपादित किया गया, जिसमें उनके पुत्र रोहित तिवारी एवं प्रवीण तिवारी भी सम्मिलित थे, जो कि नियम संगत नहीं है।

7. उपरोक्तानुसार नगर परिषद्, बकहो में अनियमित रूप से नियमित पदों पर संविलित किए गए कुल 53 कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन भत्तों के दृष्टिगत निकाय को माह अक्टूबर, 2021 तक लगभग रुपये 65,00,000.00 रूपये पैसठ लाख) की आर्थिक क्षति हो चुकी है, जिसके लिए भी राकेश तिवारी अनुपातिक रूप से उत्तरदायी है।

राकेश तिवारी के द्वारा किया गया उक्त कृत्य उनका अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता का परिचायक है। साथ ही उनका यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में वर्णित प्रावधानों के भी विपरीत है अतः उक्त कृत्य के दृष्टिगत मध्यप्रदेश राज्य नगरीय यांत्रिकी सेवा (भर्ती एवं सेवा की शर्ते) नियम, 2015 सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत राकेश तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री तिवारी का मुख्यालय कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, यांत्रिकी प्रकोष्ठ, संभाग-रीवा रहेगा तथा निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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