वेलडोंगरी सचिव निलंबित, सरई एवं खाटी के सचिवों पर जुर्माना

वेलडोंगरी सचिव निलंबित, सरई एवं खाटी के सचिवों पर जुर्माना


अनूपपुर 

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हर्षल पंचोली ने शासन द्वारा संचालित सभी योजनांतर्गत चल रहे कार्यो में एवं कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति न करते हुये अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन करने में लापरवाही बरतने पर मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999, भाग 2, नियम-4 के तहत जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलडोंगरी के सचिव नर्वद सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ निर्धारित किया गया है। साथ ही जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री पंचोली ने म0प्र0 पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 69 (1) के तहत ग्राम पंचायत बेलडोंगरी की ग्राम रोजगार सहायक सुश्री अर्चना परस्ते को ग्राम पंचायत बेलडोंगरी का समस्त सचिवीय प्रभार अग्रिम आदेश तक अस्थायी रूप से सौंपा है। 

  

उल्लेखनीय है कि जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ अंतर्गत राज्य स्तरीय कोरोना टीकाकरण महाअभियान में ग्राम पंचायत बेलडोंगरी में 08 दिसम्बर 2021 को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हर्षल पंचोली द्वारा भ्रमण किया गया था। भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायत बेलडोंगरी में स्वच्छ भारत मिशन एवं मनरेगा के तहत कार्यों के लक्ष्यों की पूर्ति समय पर न होना व वैक्सीनेशन के निर्धारित लक्ष्य में से टीकाकरण शून्य होना पाया गया।  जानकारी लेने पर नहीं दी गयी, न ही कार्यो में रूचि लेते हुये निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति कराये जाने में कोई ठोस प्रयास किया गया। सचिव द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न कर कार्यो में घोर लापरवाही बरतना पाया गया, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है।


अपर कलेक्टर श्री सरोधन सिंह ने म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में आवेदकों को सेवाएं प्रदाय ना करने पर जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत सरई की सचिव श्रीमती किरण धुर्वे एवं जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत खाटी के सचिव श्री नारेन्द्र कुमार मिश्रा पर पाँच-पाँच सौ रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। 

      उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत सरई की सचिव ने जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र एवं ग्राम पंचायत खाटी के सचिव ने विवाह का पंजीयन की सेवाएं समय-सीमा में आवेदकों को प्रदाय नहीं की थी।


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