अधीक्षण यंत्री समेत 2 कार्यपालन यंत्री को कमिश्नर ने जारी किया कारण बताओ नोटिस
शहडोल
अधीक्षण यंत्री एस.एल. चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी
कमिश्नर शहडोल संभाग श्री राजीव शर्मा ने अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी शहडोल मंडल शहडोल श्री एस.एल. चौधरी को शासकीय कार्य में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।
कारण बताओ सूचना पत्र में 6 दिसंबर 2021 को संवेदना अभियान की आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि आपके जिले के आंगनबाड़ी केंद्र में पर्याप्त पानी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, जिसके संबंध में पूर्व की बैठक में आप को निर्देशित किया गया था कि जिसका पालन आपके द्वारा नहीं किया गया। साथ ही जिन आंगनवाड़ी केंद्रों में हैंडपंप में मोटर्स डालने के निर्देश दिए गए थे वह या तो बंद है अथवा मोटर डाले ही नहीं गए हैं। साथ ही आपके द्वारा क्षेत्र में अनुश्रवण तथा निरीक्षण का कार्य नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है। जिससे आपके जिले के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल की उपलब्धता तथा हैंडपंप संधारण एवं संचालन की स्थिति संतोषजनक नहीं होने से प्रदेश में संभाग की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। स्पष्ट है कि अधीनस्थों पर आपका कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं है जो आपके पदीय दायित्वों के निर्वाहन में घोर लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है साथ ही वरिष्ठ कार्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना को प्रदर्शित करता है। आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 के विपरीत एवं दंडनीय हैं।
अत: है स्पष्ट करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करते हुए मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जाए? आपका उत्तर 7 दिवस के अंदर प्राप्त ना होने पर यह मानकर कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
*कार्यपालन यंत्री एच.एस. धुर्वे को कारण बताओ नोटिस जारी*
कमिश्नर शहडोल संभाग श्री राजीव शर्मा ने कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड उमरिया एवं अनूपपुर श्री एच.एस. धुर्वे को शासकीय कार्य में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।
कारण बताओ सूचना पत्र में 6 दिसंबर 2021 को संवेदना अभियान की आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि आपके जिले के आंगनबाड़ी केंद्र में पर्याप्त पानी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, जिस के संबंध में वरिष्ठ कार्यालय द्वारा समय-समय पर आप को निर्देश जारी किए गए हैं किंतु निर्देशों का पालन आपके द्वारा नहीं किया गया। साथ ही आपके द्वारा क्षेत्र में अनुश्रवण तथा निरीक्षण का कार्य नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है। जिससे आपके उमरिया एवं अनूपपुर जिले अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल की उपलब्धता तथा हैंडपंप संधारण एवं संचालन की स्थिति संतोषजनक नहीं होने से प्रदेश में संभाग की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। स्पष्ट है कि अधीनस्थों पर आपका कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं है जो आपके पदीय दायित्वों के निर्वाहन में घोर लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है साथ ही वरिष्ठ कार्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना को प्रदर्शित करता है। आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत एवं दंडनीय हैं।
आता है स्पष्ट करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करते हुए मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जाए? आपका उत्तर 7 दिवस के अंदर प्राप्त ना होने पर यह मानकर कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
*कार्यपालन यंत्री ए.बी. निगम को कारण बताओ नोटिस जारी*
कमिश्नर शहडोल संभाग श्री राजीव शर्मा ने कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड शहडोल श्री ए.बी. निगम को शासकीय कार्य में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।
कारण बताओ सूचना पत्र में 6 दिसंबर 2021 को संवेदना अभियान की आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि आपके जिले के आंगनबाड़ी केंद्र में पर्याप्त पानी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, जिस के संबंध में वरिष्ठ कार्यालय द्वारा समय-समय पर आप को निर्देश जारी किए गए हैं किंतु निर्देशों का पालन आपके द्वारा नहीं किया गया। साथ ही आपके द्वारा क्षेत्र में अनुश्रवण तथा निरीक्षण का कार्य नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है। जिससे आपके जिले के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल की उपलब्धता तथा हैंडपंप संधारण एवं संचालन की स्थिति संतोषजनक नहीं होने से प्रदेश में संभाग की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। स्पष्ट है कि अधीनस्थों पर आपका कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं है जो आपके पदीय दायित्वों के निर्वाहन में घोर लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है साथ ही वरिष्ठ कार्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना को प्रदर्शित करता है। आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत एवं दंडनीय हैं।
अत: है स्पष्ट करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करते हुए मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जाए? आपका उत्तर 7 दिवस के अंदर प्राप्त ना होने पर यह मानकर कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।