लापरवाही पर अपर कलेक्टर ने पंचायत सचिव पर 1 हजार का लगाया जुर्माना
अनूपपुर
अपर कलेक्टर श्री सरोधन सिंह ने म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में आवेदकों को सेवाएं प्रदाय ना करने पर जनपद पंचायत जैतहरी अंतर्गत ग्राम पंचायत खांड़ा के सचिव श्री वृन्दावन कोल पर 1000 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है।
उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत खांड़ा के सचिव ने मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र की सेवा समय-सीमा में आवेदकों को प्रदाय नहीं की थी।