सवारी आटो रिक्शा हेतु फिटनेश एवं परमिट पर विशेष कैम्प 15 दिसम्बर को
अनूपपुर
उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन क्र. 08/2013 में पारित आदेश दिनांक 22.11.2021 के परिपालन में मध्यप्रदेश ग्वालियर के परिवहन आयुक्त के आदेशानुसार नियम विरुद्ध संचालित आटो रिक्शा के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु विशेष चेकिंग अभियान 8 दिसम्बर 2021 से निरन्तर चलाया जा रहा है। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी श्री आर.एस. चिकवा ने समस्त आटो रिक्शा संचालकों एवं चालकों को अवगत कराया है कि आटो रिक्शा में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारिया न बैठाएं। वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज परमिट, फिटनेश, बीमा, पी.यू.सी., पंजीयन प्रमाण पत्र एवं चालक लाइसेंस साथ में रखें। तेज गति एवं लापरवाही से वाहन का संचालन न करें। उन्होंने बताया है कि इसी तारतम्य में सवारी आटो रिक्शा के लिए फिटनेश प्रमाण पत्र एवं परमिट जारी किए जाने हेतु जिला परिवहन कार्यालय अनूपपुर में 15 दिसम्बर 2021 को प्रातः 11ः00 बजे से विशेष कैम्प का आयोजन किया गया है। अतः सवारी आटो रिक्शा के संचालक एवं चालक वाहन से संबंधित अन्य सभी वैध दस्तावेज लेकर उपस्थित हो तथा ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर फिटनेश प्रमाण पत्र एवं परमिट प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।