पंचायत चुनाव क्षेत्रों में धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू

त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन को दृष्टिगत रख बगैर अनुमति अवकाश प्रतिबंधित

*पंचायत चुनाव क्षेत्रों में धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू*

*शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों का अनुज्ञा पत्र निलंबित*


अनूपपुर 

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन की घोषणा होने से प्रभावशील आदर्श आचरण संहिता को दृष्टिगत रख निर्वाचन के दौरान सम्पूर्ण जिला अनूपपुर के ग्रामीण क्षेत्रांतर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों, आग्नेयास्त्रों शस्त्र का दुरूप्योग कर लोक शांति एवं सुव्यवस्था बनाये रखने हेतु आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) (बी) के तहत सम्पूर्ण जिला अनूपपुर के ग्रामीण क्षेत्रांतर्गत अनुज्ञप्तिधारियों के पक्ष में स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञा पत्रों को 23 फरवरी 2022 तक के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। संबंधित क्षेत्रों के अनुज्ञप्तिधारियों को स्वीकृत शस्त्र अपने निकटतम थाने में तत्काल जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सुरक्षा हेतु सार्वजनिक एवं निजी प्रतिष्ठानों के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा पत्रों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

*पंचायत चुनाव क्षेत्रों में धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू*

त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन की प्रभावशील आदर्श आचरण संहिता को दृष्टिगत रख शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पादित कराए जाने व मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग भयमुक्त वातावरण में करने व लोक परिशांति बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू की गई है जो 3 फरवरी 2021 की रात्रि 12 बजे तक लागू रहेगी। प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा के तहत जिला अनूपपुर अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर आग्येनास्त्र लेकर नहीं चलेगा। उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से खतरनाक हथियार व पदाथ लेकर नही चलेगा। उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यकित सार्वजनिक स्थल पर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा और न ही कोई भी जुलूस, रैली, आमसभा व ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं होगी। उक्त क्षेत्र में उपरोक्त अवधि में सोडा वाटर व कांच की बोतलें, ईटो के टुकड़े, पत्थर एवं एसिड का संग्रहण व साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने हेतु रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में अभ्यर्थी सहित 5 से अधिक व्यक्ति प्रवेश नहीं करेंगे। आदेश मजिस्‍ट्रेट ड्यूटी, पुलिस अधिकारी/कर्मचारी ड्यूटी पर लागू नहीं होगा, मृत को श्मशान कब्रिस्तान ले जाने तथा वापसी तथा शादी विवाह से संबंधित कार्यक्रम पर संबंधी निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जिले के जनपद पंचायत क्षेत्र अनूपपुर, जैतहरी, कोतमा, पुष्पराजगढ़ में प्रभावशील होगी तथा वहां निवास करने वाले सभी व्यक्तियों एवं आने-जाने वाले आमजनता पर लागू होगा।

*त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन को दृष्टिगत रख बगैर अनुमति अवकाश प्रतिबंधित*

कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग म.प्र. भोपाल द्वारा जारी त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 की अधिसूचना को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि बगैर अनुमति के कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी अवकाष पर प्रस्थान नहीं करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि विशेष परिस्थति में अवकाश स्वीकृति का आवेदन कार्यालय प्रमुख के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे तथा अवकाश स्वीकृति के पश्‍चात ही मुख्यालय से बाहर प्रस्थान करेंगे।

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