मदिरा के अवैध परिवहन पर कलेक्टर ने बोलेरो वाहन को किया राजसात

मदिरा के अवैध परिवहन पर कलेक्टर ने बोलेरो वाहन को किया राजसात


अनूपपुर 

कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 47-क की उपधारा (2) के अंतर्गत वाहन बोलेरो क्रमांक एमपी-65-सी/1952 में मदिरा के अवैध परिवहन में संलिप्त पाये जाने के फलस्वरूप वाहन को शासन के पक्ष में अधिहरण (राजसात) करने का आदेश दिया है।

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