अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत 23 लाख 50 हजार रु राहत राशि स्वीकृत
अनूपपुर
कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति के पीड़ित व्यक्तियों को 7 लाख रुपये तथा अनुसूचित जनजाति के प्रभावित व्यक्तियों को 16 लाख 50 हजार रुपये की सहायता राशि को मिलाकर कुल 23 लाख 50 हजार रुपये की राहत राशि स्वीकृत की है।
अनुसूचित जाति के 6 हितग्राहियों को विभिन्न अपराधों में पीड़ित होने पर राहत राशि 7 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। जिन 6 हितग्राहियों को राशि स्वीकृत की गई है उनमें ग्राम देवगवां थाना भालूमाड़ा के अर्जुन चौधरी को 50 हजार रुपये, ग्राम बिछियाडांड़ थाना भालूमाड़ा के रामप्रकाश प्रजापति को 50 हजार रुपये, वार्ड नं. 7 बनियाटोला थाना कोतमा निवासी अमन बसोर को एक लाख 50 हजार रुपये, ग्राम लतार थाना भालूमाड़ा के मोहनदास चौधरी एक लाख 50 हजार रुपये, ग्राम सकोला थाना भालूमाड़ा की बेला बाई चौधरी को एक लाख 50 हजार रुपये व ग्राम करौंदी थाना राजेन्द्रग्राम के भैयालाल महरा को एक लाख 50 हजार रुपये राहत राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के 8 प्रकरणों में 16 लाख 50 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है। जिन 8 हितग्राहियों को राशि स्वीकृत की गई है उनमें ग्राम सकोला थाना भालूमाड़ा की मीना सिंह गोंड़ को एक लाख 50 हजार रुपये, ग्राम धवईटोला उरतान थाना कोतमा के इन्द्र कुमार उर्फ राजेन्द्र सिंह कंवर को एक लाख 50 हजार रुपये, सामतपुर जिला अनूपपुर के धनीराम पनिका को 75 हजार रुपये, वार्ड नं. 6 कोतमा के दलबीर पाव को 75 हजार रुपये, ग्राम मलगा थाना रामनगर की लीला पनिका एक लाख 50 हजार रुपये, ग्राम पटनाकला थाना चचाई के रामखेलावन बैगा को 75 हजार रुपये, ग्राम क्योंटार थाना बिजुरी के नयनदास बैगा को एक लाख 50 हजार रुपये एवं ग्राम मलगा थाना रामनगर के पूरन लाल पनिका को 8 लाख 25 हजार रुपये राहत राशि स्वीकृत की गई है।