लापरवाही पर आयुक्त नगरीय प्रशासन ने सीएमओ पर 1 वेतनवृद्धि रोकने लगाया जुर्माना

लापरवाही पर आयुक्त नगरीय प्रशासन ने सीएमओ पर 1 वेतनवृद्धि रोकने लगाया जुर्माना


अनूपपुर/डूमर कछार

निकुंज कुमार श्रीवास्तव आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल ने पत्र क्रमांक/ स्था-1 / वेतनवृद्धि / 281 / 2021 राज्य शासन द्वारा राजेन्द्र कुशवाह को प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपरिषद डूमरकछार जिला अनूपपुर म0प्र0 में पदस्थ किया गया है। सी०एम०हेल्पलाईन अंतर्गत दिनांक 20.08.2021, दिनांक 20.09.2021 एवं दिनांक 20.10.2021 को जारी नगरीय निकायों की ग्रेडिंग में "डी" ग्रेड प्राप्त किये जाने एवं बार-बार शिकायतों का निराकरण समय-सीमा में तथा शिकायतकर्ता की संतुष्टता के साथ कराये जाने के संबंध में अवगत कराये जाने के पश्चात् भी राजेन्द्र कुशवाहा द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई जिससे नगरपरिषद डूमरकछार को पुनः "डी" ग्रेड प्राप्त हुआ। इस कारण विभाग की भी ग्रेडिंग प्रभावित हुई है। उक्त संबंध में विभाग की छवि धूमिल होने एवं कार्य में लापरवाही बरतने के कारण राजेन्द्र कुशवाहा को कारण बताओ सूचना पत्र कमांक सीएमएच / 2021/16362 दिनांक 27.09.2021 द्वारा जारी कर प्रत्युत्तर दिनांक 05.10.2021 के पूर्व चाहा गया था। राजेन्द्र कुशवाहा प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपरिषद डूमरकछार जिला अनूपपुर म०प्र० द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का कोई प्रत्युत्तर समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाईन, राज्य शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यों में से एक है। जिसकी समीक्षा शासन स्तर पर की जाती है। आपकी नगरपालिका लगातार 3 बार डी ग्रेड में आई तथा आपको कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के बाद भी आपके द्वारा शिकायत के निराकरण में कोई रूचि नहीं ली गई, जिससे स्पष्ट है कि शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यों तथा आम जनता की समस्याओं के समुचित निराकरण में आपके द्वारा कोई रूचि नहीं ली जाती है, आपकी कार्य प्रणाली में कोई सुधार भी परिलक्षित नहीं होता है। राजेन्द्र कुशवाहा द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई जिससे नगरपरिषद खूमरकछार को पुनः "डी ग्रेड प्राप्त हुआ। अतः उपरोक्त के अनुक्रम में श्री राजेन्द्र कुशवाह प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपरिषद डुमरकछार जिला अनूपपुर म०प्र० के विरूद्ध म.प्र. नगरपालिका सेवा (कार्यपालन) नियम 1973 के नियम 31 (दो) के तहत कार्यवाही करते हुए एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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