कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए नवीन दिशा-निर्देश

कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए नवीन दिशा-निर्देश


अनूपपुर 

कलेक्टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट सुश्री सोनिया मीना ने मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 06 अक्टूबर 2021 में दिए गए नवीन दिशा निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए  दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1), 72(2) के तहत संपूर्ण अनूपपुर जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गुरुवार 07 अक्टूबर 2021 को प्रातः 1ः00 बजे से आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है।  

 जिला मजिस्‍ट्रेट के आदेश के मुताबिक सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले, धार्मिक चल समारोह आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त कोचिंग संस्थान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। 15 अक्टूबर 2021 से 100 प्रतिशत की क्षमता पर कोचिंग संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो सकेंगे। कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन कोचिंग संस्थान के संचालक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजक को सुनिश्चित कराना बंधनकारी होगा। समस्त धार्मिक/पूजा स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक श्रद्धालु/अनुयायी उपस्थित रह सकेंगे। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमा घर एवं थियेटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे। उपरोक्त हेतु कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन बंधनकारी होगा। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियों सतत चल सकेंगी। जिम, फिटनेस सेन्टर, योगा केन्द्रों का संचालन इनकी क्षमता के 50 प्रतिशत की क्षमता तक कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए संचालित किए जा सकेंगे। 15 अक्टूबर 2021 से 100 प्रतिशत क्षमता पर उपरोक्त संचालन किया जा सकेगा। समस्त खेलकूद के स्टेडियम एवं स्वीमिंग पूल खुल सकेंगे तथा खेल आयोजनों में स्टेडियम/दर्शक दीर्घा में क्षमता के 50 प्रतिशत तक दर्शक शामिल हो सकेंगे। समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड-19 प्रोटोकोल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 300 अतिथि/व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। आयोजन में कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु समस्त प्रोटोकोल का पालन किया जाना आयोजकों द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी। 

      जिला मजिस्‍ट्रेट के आदेश के मुताबिक रावण दहन के पूर्व परम्परागत श्रीराम के चल समारोह प्रतिकात्मक रूप से अनुमत्य होगा। रामलीला तथा रावण दहन के कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मास्क तथा सोशल डिस्टेसिंग की शर्त पर आयोजन समिति द्वारा संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की पूर्वानुमति प्राप्त कर आयोजित किये जा सकेंगे। रामलीला का आयोजन मैदान/हॉल के क्षमता की 50 प्रतिशत सीमा तक दर्शक शामिल हो सकेंगे। रावण दहन के वृहद आयोजन, जिनका स्वरूप मेले समान होता है, की अनुमति नहीं होगी। गरबा का आयोजन सोसायटियों, कॉलोनियों, मोहल्लों में मोहल्ला वासियों, कॉलोनी वासियों की आयोजन समिति द्वारा आयोजन स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत की क्षमता तक की उपस्थिति में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को सूचित कर आयोजित किया जा सकेगा। व्यावसायिक स्तर पर वृहद स्वरूप के गरबा आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। अन्तर्राज्यीय तथा राज्यांतरिक व्यक्तियों, माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11ः00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। अनुमत्य आयोजनों/समारोहों में डी.जे./बैण्डबाजे की सर्वाेच्च न्यायालय के जारी आदेशों के अधीन रात्रि 10ः00 बजे तक उपयोग की अनुमति रहेगी। 

जिला मजिस्‍ट्रेट ने निर्देश दिए हैं कि उक्‍त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 188, 269, 270, 271 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

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