समय-सीमा में सेवा प्रदाय न करने पर ग्राम पंचायत के सचिव पर जुर्माना
अनूपपुर
अपर कलेक्टर श्री सरोधन सिंह ने म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में आवेदक को सेवा प्रदाय ना करने पर जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत तरंग के सचिव श्री दरियाव सिंह पर 500 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत तरंग के सचिव ने मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र की सेवा समय-सीमा में आवेदक को प्रदाय नहीं की थी।